घर पर रहकर ही मनाये मकर संक्रान्ति का त्यौहार, राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की करे पालना
- जयपुर जिले में समस्त राजस्व सीमाओं में 31 जनवरी 2022 तक
- प्रातः 6 से 8 एवं सांय 5 से 7 बजे तक रहेगा पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध
- जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
जयपुर, 12 जनवरी। जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने 14 जनवरी को मकर संक्रान्ति पर्व पर आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में आयुक्त नगर निगम हैरिटेज व गे्रटर, पुलिस उपायुक्त यातायात, पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण आदि को आवश्यक दिशा निर्देश दिये है। साथ ही संबंधित विभागों को त्यौहार पर साफ-सफाई, बिजली, पानी, यातायात आदि की समुचित व्यवस्थाएं रखने के भी निर्देश दिये है। गौरतलब है कि जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा द्वारा 14 जनवरी को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। श्री नेहरा ने आमजन से अपील कि है कि वर्तमान में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुये अपने घर पर रहकर ही त्यौहार मनाये।
जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि जयपुर नगर निगम हैरिटेज व ग्रेटर को समस्त धार्मिक स्थलों व जलाशयों तथा आस-पास के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवारा पशुओं पर नियंत्रण, साफ-सफाई रखने के निर्देश दिये गये है साथ ही पुलिस थाना माणक चौक, वैशाली नगर, सांगानेर व पुलिस नियंत्रण कक्ष पर एक-एक अग्निशमन वाहन मय आवश्यक संसाधानों, उपकरणों व स्टाफ सहित प्रातः से रात्रि तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये है।
उन्होंने बताया कि मकर संक्राति पर्व पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने की माकूल व्यवस्था रखने के लिए उपायुक्तगण, पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण को कहा गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी बात से कानून व्यवस्था भंग न होने पाएं एवं सौहार्द बना रहे। इसके लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर सतत निगरानी रखे जाने एवं संदिग्ध वस्तुओं तथा व्यक्तियों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्री नेहरा ने पुलिस उपायुक्त यातायात को मकर संक्राति पर्व पर सभी मुख्य चौराहों व गलियों में भीड़-भाड़ को रोकने एवं यातायात के सुचारू सम्पादन के लिए समुचित मात्रा में यातायात पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैंं, ताकि मुख्य चौराहों व गलियों में पतंग लूटने के लिए बच्चों की भाग-दौड़ के कारण दुर्घटना घटित होने की संभावना को रोका जा सके। साथ ही उन्हें पार्किंग स्थलों पर अवांछित वस्तु या लावारिस वाहनों की समुचित जांच करने को कहा गया है।
जिला कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय को पुलिस थाना माणकचोक, कोतवाली, ब्रहमपुरी, गलता गेट, शास्त्रीनगर, आदर्शनगर, मान सरोवर, वैशालीनगर, सांगानेर, व पुलिस नियंत्रण कक्ष पर एक-एक चिकित्सा वाहन मय आवश्यक उपकरणों, दवाइयों, चिकित्सकों व नर्सिग स्टाफ सहित प्रातः से रात्रि तक उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही जयपुर जिले के समस्त राजकीय चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सेवाए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
श्री नेहरा ने पतंगबाजी से घायल पशु, पक्षियों की चिकित्सा हेतु समस्त पशु-पक्षी चिकित्सा अधिकारियों को पाबंद कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सूचना प्राप्त होते ही एनजीओ, हैल्पलाइन से समन्वय रखते हुये चिकित्सा संबंधी कार्यवाही अविलम्ब की जावे एवं इस हेतु मोबाइल टीमों का भी गठन किया जाकर उन्हें भी लगाया जावे। उप निदेशक, सहायक निदेशक, पॉली क्लिनिक को जयपुर जिले में इसके लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, जयपुर को मकर संक्राति पर्व पर अग्निश्मन, एम्बुलेंस व्यवस्था का पर्यवेक्षण कर सभी संबंधित विभागों से समन्वय रखते हुए आवश्यकता वाले स्थान पर भिजवाया जाना, कन्ट्रोल रूम को विशेष अलर्ट पर रखने एवं आवश्यकता होने पर आपदा प्रबंधन संबंधी सेवाओं हेतु तत्पर रहने के लिए निर्देशित किया है।
जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जयपुर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के लिये कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्लास्टिक से बने पक्के धागे या इसी प्रकार के अन्य चाईनीज सिंथेटिक पदार्थ से बने या विषैले पदार्थ जैसे लोहा पाउडर या काच पाउडर इत्यादि का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पतंग उडाने के लिये नहीं करेगा।
प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक एवं सांय 5 बजे से 7 बजे तक जयपुर जिले में की समस्त राजस्व सीमाओं में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 जनवरी 2022 तक प्रातः 7 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
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