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जयपुर जिले में (पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के अलावा) समस्त राजस्व सीमाओं में 31 जनवरी 2022 तक प्रातः 6 से 8 एवं सांय 5 से 7 बजे तक रहेगा पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध


- जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

जयपुर, 22 दिसम्बर। जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जयपुर जिले (पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के अलावा) की समस्त राजस्व सीमाओं के लिये कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्लास्टिक से बने पक्के धागे या इसी प्रकार के अन्य चाईनीज सिंथेटिक पदार्थ से बने या विषैले पदार्थ जैसे लोहा पाउडर या काच पाउडर इत्यादि का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पतंग उडाने के लिये नहीं करेगा। 

प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक एवं सांय 5 बजे से 7 बजे तक जयपुर जिले में (पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के अलावा) की समस्त राजस्व सीमाओं में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 जनवरी 2022 तक प्रातः 7 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

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