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25 लाख तक के आवासीय भूखण्ड और 50 लाख तक के फ्लैट के लिए प्रभार्य शुल्क 4 प्रतिशत होगा


जयपुर, 23 दिसम्बर। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर पच्चीस लाख रुपये बाजार मूल्य तक के खाली आवासीय भूखण्डों से संबंधित हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जाकर चार प्रतिशत की दर से प्रभारित किये जाने के आदेश किये गए हैं। इसी प्रकार एक अन्य अधिसूचना द्वारा चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में पचास लाख रुपये बाजार मूल्य तक के फ्लैट से संबंधित हस्तान्तरण विलेख पर भी प्रभार्य शुल्क घटाया जाकर चार प्रतिशत की दर से प्रभारित किये जाने के आदेश किये गए हैं। 

यह दोनों आदेश ऐसे हस्तान्तण विलेख पर लागू होंगे, जो 31 दिसम्बर 2021 तक निष्पादित और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएंगे।

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