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उत्तर मैटिक छात्रवृत्ति वर्ष 2021-22 : ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल आरंभ, 30 नवम्बर तक कर सकते हैं ऑनलाईन आवेदन


जयपुर 8 नवम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल आरंभ हो गया है। राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अतिरिक्त) द्वारा वेबसाईट www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE App के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि 08 नवम्बर, 2021 एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अद्यतन करने के लिए अंतिम तिथि/पोर्टल बंद करने की तिथि 30 नवम्बर, 2021 निर्धारित की गई है। 

उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्र-छात्रा एवं अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का भली भाँति अध्ययन कर के ही आवेदन करें। जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता अथवा सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

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