विधिक माप विज्ञान की कार्यवाही, हर माह कर रहे फर्मों का निरीक्षण और कार्यवाही
जयपुर, 14 अक्टूबर। विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ के अधिकारी हर महीने प्रदेश के न्यूनतम 10 प्रतिशत पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स, व्हैब्रिज, उचित मूल्य दुकानदार, बाट व माप के लाइसेन्सधारी, पैकर व अन्य फर्मों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली अनियमितताओं के विरूद्ध उचित कार्यवाही भी की जा रही है।
गत दो माह में 11 हजार 732 फर्मों का किया निरीक्षण
उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा व अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए अगस्त माह में 4 हजार 699 और सितम्बर माह में 7 हजार 33 फर्मों का विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत निरीक्षण और सत्यापन की कार्यवाही की गई। इस प्रकार कुल 11 हजार 732 फर्मों के निरीक्षण में अगस्त माह में 75 फर्मों के विरूद्ध अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किए गए और 81 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। सितम्बर माह में 38 फर्मों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर 77 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। 3 फर्मों के विरूद्ध शमन संबंधित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
उल्लेखनीय है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव, श्री नवीन जैन ने असत्यापित बाटों व मापों के उपयोगकर्ताओं, विनिर्माता व पैकर फर्मों द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीयन नहीं करवाने और पैकेज पर आवश्यक घोषणाओं व अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर विक्रय करने वाली फमोर्ं के विरूद्ध आगामी महिनों में विधिक माप विज्ञान के अधिकारियों को सघन निरीक्षण करने के लिए पाबंद किया है।
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