ड्राइविंग लाइसेंस की 5 सर्विस अब ऑनलाइन भी - परिवहन मंत्री
- परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के नवाचार
- रिनुअल डीएल, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, डुप्लीकेट डीएल, एड्रेस चेंज और सरेंडर ऑफ डीएल की सर्विस अब ऑनलाइन भी
जयपुर, 22 अक्टूबर। प्रदेशवासियों को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) से संबंधित कार्यों के आवेदन के लिए परिवहन कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा लर्निंग लाइसेंस घर से भी, किसी भी समय बनाने की सर्विस शुरू करने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस की 5 और सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया हैं। इनमें रिनुअल डीएल, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, डुप्लीकेट डीएल, एड्रेस चेंज और सरेंडर ऑफ डीएल (क्लास ऑफ व्हीकल) की सर्विसेज ऑनलाइन भी ली जा सकती हैं।
कतार से मुक्ति और समय की बचत
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेशवासियों के लिए परिवहन से जुड़ी सभी सर्विसेज को स्टेप बाई स्टेप ऑनलाइन किया जा रहा हैं। कुछ समय में और भी सर्विसेज ऑनलाइन करेंगे। इन सर्विसेज से विंडो के सामने कतार से भी बचा जा सकेगा। साथ ही समय की बड़ी बचत होगी।
सर्विसेज के लिए ऎसे करे आवेदन
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आयुक्त श्री महेंद्र सोनी ने बताया कि लाइसेंस संबंधित सर्विसेज के लिए https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज-ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज-स्टेट (राजस्थान) का सलेक्शन करें। इस पर वेबसाइट में सबसे ऊपर कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज के नाम लिखे सामने आयेगें इनमें से जो भी सर्विसेज लेना चाहते है, उस पर क्लिक कर आगे बढ़ा जा सकता है।
आवेदन करने के लिए दो विकल्प
श्री सोनी ने बताया कि इन सर्विसेज के लिए आवेदन करने के दो विकल्प है। पहला, ई-केवाईसी (आधारकार्ड द्वारा सत्यापित) और दूसरा नॉन ई-केवाईसी (बिना आधारकार्ड)। ई-केवाईसी सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आधार कार्ड में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर सत्यापित की जा सकती है। वहीं, नॉन ई-केवाईसी (जिनके पास आधार कार्ड नहीं है) प्रक्रिया में आवेदक को आवेदन ऑनलाइन भरकर सब्मिट करने के बाद प्राप्त आवंटित समय (स्लॉट) पर संबंधित परिवहन कार्यालय में जाकर अपने आवेदन को सत्यापित करना होगा।
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