पंचायत चुनाव 2021 : अलवर व धौलपुर जिले में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए प्रथम चरण के लिए मतदान कल, निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन ने ‘सुरक्षित मतदान‘ की सभी तैयारियां पूरी की
जयपुर, 19 अक्टूबर। प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए प्रथम चरण का मतदान 20 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से सायं 5 तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कोरोना संबंधी सभी दिशानिर्देशों के साथ सुरक्षित मतदान करवाने की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है।
आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ बिना किसी प्रलोभन, लालच एवं दबाव के भयमुक्त मतदान की अपील की है।
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने बताया कि पहले चरण में दोनों जिलों में 9 लाख 41 हजार 490 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें से 4 लाख 98 हजार 178 पुरुष, 4 लाख 43 लाख 310 महिलाएं व 2 अन्य मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 1263 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रथम चरण में 7 पंचायत समितियों के 153 वाडोर्ं के लिए 683 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। अलवर और धौलपुर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए 23 और तीसरे चरण के लिए 26 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा, जबकि 29 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी।
कोरोना संबंधी गाइडलाइन की करें पालना
श्री मेहरा ने कहा कि पूर्व में सम्पन्न हुए चुनावों की तरह इस चुनाव में भी प्रत्येक मतदाता कोरोना महामारी से बचाव के उपायों के साथ मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाए। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर ही मतदान के लिए जाएं। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सेनेटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या उसके आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की।
वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक से हो सकेगा मतदान
श्री मेहरा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ अवश्य लाएं, इनके अभाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमत 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। ये दस्तावेज निम्न हैं-आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, नरेगा कार्ड, आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन), सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, अथवा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक।
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