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पंचायत चुनाव-2021 : प्रदेश के 6 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण का चुनाव कल, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण


- 26 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल

- आयुक्त ने की मतदाताओं से कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए मतदान करने की अपील

- लगभग 10 हजार ईवीएम मशीनों से करवाए जाएंगे चुनाव

जयपुर, 25 अगस्त। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान 26 अगस्त को प्रातः 7ः30 से सायं 5ः30 बजे तक होगा। चुनाव आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ बिना किसी प्रलोभन, लालच एवं दबाव के भयमुक्त मतदान करने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और सिरोही जिले की 25 पंचायत समितियों के 521 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया जाएगा। 521 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 1721 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की। प्रथम चरण में लगभग 10 हजार ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 30 हजार से ज्यादा कार्मिक चुनाव सम्पन्न करवाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए द्वितीय चरण के लिए मतदान 29 अगस्त को व तृतीय चरण के लिए एक सितंबर को मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 4 सितंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी।

26 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान

श्री मेहरा ने बताया कि पहले चरण में 3 हजार 599 मतदान केंद्रों पर 26 लाख 55 हजार 849 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें 14 लाख 11 हजार 217 पुरुष, 12 लाख 44 हजार 623 महिला व 9 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी चरणों के मतदान सम्पन्न होने के बाद 4 सितंबर को जिला मुख्यालय पर मतगणना करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रों में होने वाले चुनावों पर कड़ी नजर रखने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियोजित किया गया। प्रथम चरण के लिए सभी पर्यवेक्षक जिलों में पहुंच गए हैं।

कोरोना संबंधी गाइडलाइन की करें पालना

श्री मेहरा ने कहा कि पूर्व में सम्पन्न हुए चुनावों की तरह इस चुनाव में भी प्रत्येक मतदाता कोरोना महामारी से बचाव के उपायों के साथ मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाए। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सेनेटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की।

मतदान संबंधी शिकायत या जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष से करें संपर्क

मतदान के दौरान किसी निर्वाचन संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए जिला व राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्यालय पर दो पारियों में संचालित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0141-2227419, 2227420 पर संपर्क कर निर्वाचन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह भरतपुर जिला मुख्यालय पर मतदाता 05644-220320 दूरभाष नंबर पर, जोधपुर के मतदाता 0291-2650345, सिरोही के मतदाता 02972-220706, सवाईमाधोपुर के मतदाता 07462-220602, दौसा के मतदाता 01427-224903 और जयपुर के मतदाता 0141- 2204259 मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया या मतदाता से जुड़ी जानकारी या किसी भी तरह की शिकायत के लिए फोन कर सकते हैं।

वैकल्पिक दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान 

श्री मेहरा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमत 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। ये दस्तावेज निम्न हैं-आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, नरेगा कार्ड, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।

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