तीन हजार करोड़ रूपए के कार्मिक कल्याण कोष के गठन की स्वीकृति जारी, सेवारत एवं सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को मिल सकेगा कम ब्याज दर पर ऋण
जयपुर, 26 जुलाई। राज्य सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए तीन हजार करोड़ रूपए के कार्मिक कल्याण कोष के गठन की स्वीकृति जारी कर दी है। कोष का मुख्य उद्देश्य सेवारत एवं सेवानिवृृत्त राज्य कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज दर पर ऋण आदि के माध्यम से वित्त की व्यवस्था करना है।
आदेश के अनुसार कार्मिक कल्याण कोष से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था की जाएगी। इन योजनाओं में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में अंशदान, आवास ऋण योजना, उच्च अध्ययन हेतु ऋण योजना, व्यक्तिगत एवं वाहन ऋण योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए उनके कार्यालयों में क्रेच योजना तथा अल्प वेतन भोगी कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रतिभावान छात्रवृति योजना सम्मिलित हैं।
वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोरा ने बताया कि कार्मिक कल्याण कोष का संचालन निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार के समस्त सेवारत तथा सेवानिवृत कार्मिक इस कोष की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त योजनाओं का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्मिक कल्याण कोष से किया जाएगा। योजनाओं हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।
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