ब्रेकिंग न्‍यूज

अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी एवं केस प्रभारी नियुक्त


जयपुर, 28 जुलाई। जयपुर डिस्कॉम द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु मुख्यालय व वृत स्तर पर नोडल अधिकारी व केस प्रभारी नियुक्त किये है। नोडल अधिकारी व केस प्रभारी द्वारा वृत एवं कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री नवीन अरोड़ा ने बताया की निगम कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए मुख्यालय स्तर पर सहायक सचिव भर्ती एवं वृत स्तर पर कार्मिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित किया गया है।

उन्होनें बताया की जिन कार्यालयों व विभागों में कार्मिक अधिकारी कार्यरत नही है वहां पर कार्यालाध्यक्ष का दायित्व निभाने वाला अधिकारी नोडल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेगा। इसके साथ ही निगम के समस्त कार्यालयों में कार्यरत संस्थापन लिपिक अथवा वेतन लिपिक को केस प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। केस प्रभारी उसी कार्यालय का कर्मचारी होगा जिस कार्यालय में मृतक कर्मचारी अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व पदस्थापित था।

विभागीय नोडल अधिकारी के दायित्व

नोडल अधिकारी द्वारा निगम के अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रकरणों का ब्यौरा संधारित करना एवं किसी भी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर 48 घण्टे के भीतर सम्बन्धित संस्थापन लिपिक के नामजद आदेश जारी कर केस प्रभारी नियुक्त करना। नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मृतक निगम कर्मचारी के परिवारजन को अनुकम्पा नियुक्ति नियमों एवं आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी हो। इसके साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा की मृत कर्मचारी के एक पात्र आश्रित द्वारा निर्धारित अवधि में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाए।

अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन के साथ संलग्न होने वाले आदेश अथवा प्रमाण पत्र या अन्य कोई भी दस्तावेज तैयार करवाना। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन में कोई कमी पायी जाए तो केस प्रभारी के सहयोग से 30 दिन में पूर्ण करवाना। आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाकर 45 दिन की अवधि के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी करवाना।

केस प्रभारी के दायित्व

मृत निगम कर्मचारी के परिजनों को नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करवाने के साथ ही पात्र आश्रित से निर्धारित समयावधि में आवेदन प्राप्त करना एवं कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर आवश्यक औपचारिकताएं एवं किसी भी प्रकार की कमी को स्वयं पहल करते हुए पूर्ण करवाना।

कार्यालयाध्यक्ष के पास प्राप्त आवेदन पर 15 दिन की अवधि में आवेदन पूर्ण करवाते हुए विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना एवं कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से नोडल अधिकारी के संपर्क में रहना। नोडल अधिकारी द्वारा इंगित किये जाने पर आवेदन पत्र में रही कमी की अविलम्ब पूर्ति करवाना एवं नियुक्ति आदेश जारी होने पर मृत निगम कर्मचारी के आश्रित को सूचित करना।

श्री अरोड़ा ने बताया की मृत निगम कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने संबंधि प्रकरणों के समय पर निस्तारण नही होने एवं अनावश्यक लम्बित रहने पर समस्त उत्तरदायित्व केस प्रभारी एवं नोडल अधिकारी का होगा।

No comments