मुख्यमंत्री कोविड सहायता सहित आमजन से जुडे़ सभी प्रकरणों को संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ करें निस्तारित - जिला कलक्टर
- जिला स्तरीय बैठक में राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश
जयपुर, 8 जुलाई। जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को कोविड की दूसरी लहर के दौरान अच्छा काम करने पर उनका हौसला बढाते हुए मुख्यमंत्री कोविड सहायता सम्बन्धी सभी प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और 15 जुलाई तक हर लाभार्थी के खाते में सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर लाभार्थी को योजना का लाभ बिना आवेदन किए एवं त्वरित रूप से दिया जाना है। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में आमजन, ग्रामीण एवं किसानों से जुडे़ सभी प्रकरणों को संवदेनशीलता के साथ निस्तारित करने को कहा।
जिला कलक्टर श्री नेहरा ने गुरूवार को जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो बच्चे माता-पिता की कोविड से मृत्यु होने के कारण अनाथ हो गए हैं उनको मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का लाभ दिलाने के लिए यथा संभव उनके निकट रिश्तेदार को पालनहार निर्धारित कर पालनहार एवं बच्चे के नाम का संयुक्त बैंक खाता खुलवाएं। इसी प्रकार कोविड के कारण विधवा महिला को देय एक लाख रूपए एक मुश्त, 1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन एवं अन्य लाभ के सम्बन्ध में भी संवेदनशीलता से त्वरित कार्यवाही करें।
श्री नेहरा ने कहा कि किसी भी लाभार्थी को मुख्यमंत्री कोविड सहायता योजना का लाभ देने के लिए प्रमाण के रूप में कोविड पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट, उसके अस्पताल में किए गए इलाज, डेथ समरी, डेथ सर्टिफिकेट या बीसीएमएचओ के प्रमाणीकरण को स्वीकार कर योजना का लाभ अविलम्ब दिलाया जाए।
श्री नेहरा ने सिलोकोसिस योजना के तहत सीएचसी, पीएचसी पर लम्बित प्रकरणों को स्क्रीनिंग कर शीघ्र निस्तारित करने एवं चिकित्सा संस्थानों एवं पशु चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि आवंटन के सभी लम्बित प्रस्ताव 25 जुलाई तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर श्री नेहरा ने कई उपखण्डों में नामान्तरकरण, पत्थरगढी, संपरिवर्तन, रास्तों पर अतिक्रमण आदि के मामले बड़ी संख्या में लम्बित होने पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने निर्देश दिए कि अनावश्यक मार्गदर्शन मांगने एवं पत्रावली को यहां-वहां भेजकर प्रकरण को लटकाने की प्रवृत्ति सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने चेताया कि नियमों के अनुसार हर प्रकरण का निस्तारण करें और यदि प्रकरण के लिए निर्धारित अवधि के बाद भी प्रकरण निस्तारित नहीं किए गए तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
श्री नेहरा ने राजस्व अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी सीएचसी, पीएचसी पर ऑक्सीजन कन्सन्टे्रटर, ऑक्सीजन सिलेण्डर एवं आईपीडी में उपलब्ध बैड की संख्या एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी पूर्व योजना तैयार रखें जिससे वैक्सीन उपलब्ध होते ही सैकण्ड एंव फस्र्ट डोज योजना के अनुसार वैक्सीन प्राप्ति वाले दिवस ही लाभार्थियों को लगाई जा सके।
जिला कलक्टर ने वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण सामाजिक पेंशन योजना से वंचित पात्र लोगों के प्रकरणों का जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करवाकर उनकी सामाजिक पेंंशन प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आधार लिंक कर वैरिफाई करने, गलत तथ्यों के आधार पर किसी का नाम इस योजना में शामिल होने की स्थिति में उसे निरस्त कर वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।
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