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गृह विभाग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय जन-अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा-निर्देश 2.0 के क्रम में अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये


जयपुर, 15 जून। गृह विभाग ने आज प्रदेश में त्रिस्तरीय जन-अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा-निर्देश 2.0 के क्रम में अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये है। दिशा-निर्देशों निम्नानुसार है:-

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.06.2021 त्रिस्तरीय जन–अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा-निर्देश 2.0 की निरन्तरता में निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. प्रदेश के ऐसे समस्त सरकारी/निजी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

2. किसी भी प्रकार की खेल-कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगा।

3. पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोडकर एक (Alternate) खोली जा सकेगी।

जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जायेगी।

4. रेस्टोरेन्ट्स आदि संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोडकर एक (Alternate) रूप से अनुमत होगी। रेस्टोरेन्ट्स संचालकों द्वारा वायु का उचित संचार (proper ventilation), कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि की सख्ती से पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा सम्बन्धित रेस्टोरेन्ट के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी।

रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक अनुमत होगी एवं Take away सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगी।

रेस्टोरेन्ट संचालकों द्वारा रेस्टारेन्ट्स की बैठक क्षमता DoIT के माध्यम से बनाए गये वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से दिनांक 21.06.2021 तक अपडेट करनी होगी।

5. होटल संचालकों द्वारा अपने इन हाऊस (in-house) गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा।

6. शहर में संचालित सीटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 05:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अनुमति होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी (no standing)।

7. कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए मेट्रो रेल संचालन (no standing) की अनुमति होगी।

8. सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। संचालकों द्वारा बैठक क्षमता DoIT द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से दिनांक 21.06.2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।

9. जिम एवं योगा सेन्टर को कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिम एवं योगा सेन्टर में वायु का उचित संचार (proper ventilation) हो, कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि की सख्ती से पालना की जाए।

जिम एवं योगा सेन्टर संचालकों द्वारा जिम एवं योगा सेन्टर की क्षमता की सूचना DoIT द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से दिनांक 21.06.2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।

10. प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

11. शनिवार सायं 05:00 से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 05:00 बजे से अगले दिन प्रात: 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में खोले जाने हेतु अनुमत समस्त बाजार/व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो कि सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे उन बाजारों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी। 12. यह आदेश दिनांक 16 जून, 2021 बुधवार से प्रभावी होगा।



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