ब्रेकिंग न्‍यूज

परिवहन कार्यालयों में लाइसेंस संबंधित कार्य शुरू : परिवहन आयुक्त लाइसेंस संबंधित कार्य के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, प्रतिदिन के स्लॉट की पूर्व निर्धारित संख्या को कम करके 1/4 करते हुए कार्य शुरू


जयपुर, 8 जून। परिवहन आयुक्त श्री महेंद्र सोनी ने बताया कि परिवहन कार्यालयों में लाइसेंस संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया हैं। कोरोना संक्रमण के कारण प्रतिदिन के स्लॉट में आवेदकों की पूर्व निर्धारित संख्या को कम करके 1/4 करते हुए कार्य शुरू किया जा रहा हैं।

परिवहन आयुक्त ने बताया कि गृह विभाग द्वारा त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा-निर्देश 2.0 का क्रियान्वयन सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। ऎसे स्थिति में अब परिवहन कार्यालयों में लाइसेंस से संबंधित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को परिवहन कार्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं।

आरटीओ समीक्षा कर बढ़ा सकेंगे लाइसेंस कार्य

परिवहन आयुक्त ने बताया कि लाइसेंस कार्य के लिए कार्यालयों का कार्य समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। इस अवधि में आवेदकों को स्लॉट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कार्य आरंंभ के 3 दिन बाद संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, लाइसेंस से संबंधित कार्यों की जिलेवार समीक्षा करेंगे। जिन परिवहन जिलों में आमजन के लिए पर्याप्त खुली जगह, कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुसरण एवं निर्देशानुसार 2 गज की सामाजिक दूरी की समुचित पालना संभव हो, उन परिवहन जिलों में 50 प्रतिशत तक स्लॉट आवंटित किये जाने का निर्णय विवेकानुसार ले सकेंगे।

कार्यालयों में सिर्फ आवेदक को प्रवेश

परिवहन आयुक्त ने बताया कि सभी परिवहन कार्यालयों में कार्य निष्पादन में ‘नो मास्क, नो एंट्री‘ एवं आवेदकों के बीच कम से कम 2 गज की दूरी बनाये जाने के निर्देशों की सख्ती से पालना की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लाइसेंस भवन, कार्यालय में केवल आवेदक को ही प्रवेश मिलें।

परिवहन आयुक्त ने परिवहन अधिकारियों को कार्यालय में सैनिटाईजर तथा थर्मल स्कैनर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन अधिकारी या संबंधित परिवहन कार्मिक किसी भी आवेदक में कोविड के लक्षण पाये जाने की स्थिति में राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर सूचना देंगे।

No comments