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जिला कलेक्टर ने जयपुर जिले में खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान को बंद किए जाने के आदेश किये जारी


जयपुर, 2 मई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने गृह (ग्रुप-7) विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(1) गृह-7/2021 दिनांक 30.04.2021 के द्वारा कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने हेतु दिनांक 03.05.21 सोमवार प्रातः 5.00 बजे से दिनांक 17.05.21 सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक के लिए महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है, के अनुसरण में आज एक आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार श्री नेहरा ने वर्तमान में जयपुर में कोविड-19 का संक्रमण अत्यधिक बढ़ने के मद्देनजर रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जयपुर जिले में दिनांक 03.05.21 सोमवार प्रातः 5.00 बजे से दिनांक 17.05.21 सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान को बंद किए जाने के आदेश दिए है।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।




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