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कोटा में एम्बूलेंस चालक द्वारा अधिक राशि मांगने के मामले में दो कार्मिक निलंबित, संविदाकर्मी की सेवाएं समाप्त


परिवहन विभाग ने किया मेडिकल कॉलज में जाप्ता तैनात

जयपुर, 25 मई। कोटा के मेडिकल कॉलेज में कोविड रोगी के निधन के बाद शव को झालावाड़ ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक द्वारा अधिक राशि मांगने के मामले में जिला कलक्टर श्री उज्ज्वल राठौड़ ने मेडिकल कॉलेज, परिवहन विभाग तथा नगर निगम को विस्तृत जांच करने के आदेश जारी कर प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए दो कार्मिकों को निलंबित कर संवेदक सुपरवाइजर की सेवाएं समाप्त की है।

जिला कलक्टर ने बताया कि सम्पूर्ण प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए टीम गठित की है जिसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए नगर निगम कोटा दक्षिण के सहायक अभियंता श्री कपिल पालीवाल, परिवहन विभाग के उप निरीक्षक श्री सतवीर सिह को निलंबित कर मेडिकल कॉलेज में संवेदक सुपरवाइजर श्री संदीप दिवाकर की सेवाएं समाप्त की है।

एफआईआर दर्ज

पुलिस अधीक्षक डॉ. विकास पाठक ने बताया कि सम्पूर्ण मामले को गम्भीरता से लेते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि एफआईआर संख्या 183/21 धारा 420, 269, 270, 183, 34 एपीडिमिक एक्ट के तहत महावीर नगर थाने में दर्ज कर अनुसन्धान किया जा रहा है। दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

50 एम्बूलेंस की जांच कर कमियां मिलने पर दो को सीज किया

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुसुम राठौड़ ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा एम्बूलेन्स/शव वाहन चालकों/संचालकों द्वारा अधिक किराया वसूली रोकने के लिए एम्बूलेन्स/शव वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 25 मई मंगलवार को लगभग 50 एम्बूलेन्स/शव वाहनों को चौक किया गया। चौकिंग के दौरान अधिकांश एम्बूलेन्स/शव वाहन निर्धारित किराया लेकर ही संचालित पाये गये। चौकिंग के दौरान 2 एम्बूलेन्स चालकों द्वारा अधिक किराया मांगने एवं 2 एम्बूलेन्स वाहनों में अन्य कमियां होने पर पंचनामे बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, 24 मई के आदेश की अवहेलना पर एम्बूलेंस संख्या आरजे 20 पीए 9082 का पंचनामा संख्या 3042306 बनाया जाकर एम्बूलेंस को सीज किया गया है।

नियंत्रण कक्ष स्थापित

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा एम्बूलेन्स/शव वाहनों के निर्धारित किये गये किराये से अधिक किराया वसूली की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय छत्रपुरा कोटा पर कन्ट्रोल रूम का गठन किया गया है जिसका दूरभाष संख्या 0744-2363316 है। उन्होंने बताया कि एम्बूलेन्स चालक/संचालक द्वारा निर्धारित किये गये किराये से अधिक किराया राशि की वसूली की सूचना के लिए अधिकारियों/कार्मिकों के नाम व मोबाईल नम्बर भी किराया सूची पर चस्पा किये हुए हैं।

मेडिकल कॉलेज में टीम तैनात

उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर एम्बूलेंस चालक/संचालक द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया मांगने की शिकायत की त्वरित जांच करने के लिए 25 से 31 मई तक न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे 3 पारियों में परिवहन निरीक्षक एवं उपनिरीक्षकों की ड्यूटी लगायी है जो एम्बूलेन्स/शव वाहन को लेकर आने वाले व लेकर जाने वाले आमजन से एम्बूलेन्स/शव वाहन चालक/संचालक द्वारा लिये गये किराये के बाबत जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि एम्बूलेन्स/शव वाहन चालक द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूल किया गया है या अधिक किराये की मांग की गयी है तो सम्बन्धित वाहन के चालक/संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम ने भी किया जाप्ता तैनात जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर निगम ने जरुरतमंद मरीजों, कोरोना पीड़ितों और निधन हो जाने पर शव को ले जाने के लिए मेडिकल कॉलेज परिसर में 24 घंटे कार्मिकों एवं 8 एम्बूलेन्स की तैनाती की है। यह कार्मिक मेडिकल कॉलेज में तैनात रहकर आवश्यकतानुसार कोरोना मरीजों और उनके तीमारदारों को त्वरित सहायत उपलब्ध कराएंगे।

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