विधिक माप विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को 44 मेडिकल स्टोरों का किया निरीक्षण, तीन मेडिकल स्टोरों पर अनियमितता पाए जाने पर लगाई पेनल्टी
जयपुर, 14 मई। प्रदेश में महामारी रेड-अलर्ट जन-अनुशासन लॉकडाउन के दौरान विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा शुक्रवार को 44 मेडिकल स्टोर एवं 3 किराना दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 3 मेडिकल स्टोर एवं एक किराना स्टोर पर अनियमितता पाए जाने पर 12 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की एमआरपी से अधिक कीमत एवं मुनाफाखोरी जैसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है जिससे इस वैश्विक महामारी के दौरान आमजन को आवश्यक वस्तुएं उचित एवं सही दाम पर मिल सके। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित गुप्ता ब्रदर्स मेडिकल स्टोर पर जो मास्क बेचे जा रहे थे उन पर कीमत नहीं पाई गई जिस पर टीम द्वारा 5 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई।
उन्होंने बताया कि गंगानगर जिले में शिव मेडिकल स्टोर द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर पर डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर स्ड एक्ट 18 (1) के तहत ढाई हजार रुपए की पेनल्टी लगाई। इसी तरह सिरोही जिले में अरिहंत मेडिकल स्टोर पर पल्स ऑक्सीमीटर पर डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर पीसीआर रूल 6 के तहत 2.5 हजार रुपये का जुर्माना किया। उन्होंने बताया कि अजमेर में माहेश्वरी जनरल स्टोर पर भाई साहब नमकीन के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर पीसीआर नियम 6 के तहत ढाई हजार रुपए की पेनल्टी लगाई।
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