विधिक माप विज्ञान विभाग ने एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने एवं डिक्लेरेशन नहीं किए जाने पर की कार्रवाई, 4 दुकानदारों पर लगाई 20 हजार रुपए की पेनल्टी
जयपुर, 25 मई। विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा मंगलवार को 28 किराना स्टोर एवं 16 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने एवं डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने जैसी अनियमितता पाए जाने पर 4 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 20 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई।
इन जिलों में हुई कार्रवाई
विधिक माप विज्ञान विभाग को निरीक्षण के दौरान श्री गंगानगर में जगदंबा मेडिकल स्टोर पर पल्स ऑक्सीमीटर एवं जैन बालाजी मेडिकल स्टोर पर मास्क पर डिक्लेरेशन नहीं पाया गया जिस पर प्रत्येक मेडिकल स्टोर के विरुद्ध 2500-2500 रुपए की पेनल्टी लगाई। इसी तरह अजमेर जिले में रिद्धि सिद्धि सुपरमार्ट किशनगढ़ पर मसाले, राई के पैकेटों पर डिक्लेरेशन नहीं पाया गया साथ ही दुकानदार द्वारा कलश नमकीन के पैकेट को एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेच रहा था जिस पर टीम द्वारा पीसीआर नियम 6 एवं 27 के तहत 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया।
किशनगढ़ कस्बे में स्थित बलिराम एंड संस द्वारा प्रीमियम गोल्ड फर्म द्वारा पीसीआर नियम 6 एवं 27 की अवहेलना की जा रही थी जिसके कारण इस फर्म के विरुद्ध भी 7 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई गई।
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