राजस्थान में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन : दुकान खुलने का समय अब सुबह 6 से 11 बजे तक, 26 अप्रैल से निजी वाहन से एक दूसरे जिले में आना-जाना नहीं कर सकेंगे, केवल बसें ही चलेंगी
जयपुर, 23 अप्रेल। गृह (ग्रुप-7) विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार ने आज कोविड-19 के संदर्भ में निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा सम्बन्धित विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18.04.2021 के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जो निम्नानुसार है:-
कोविड-19 से प्रतिदिन मृतकों एवं संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में इस महामारी के प्रसार की श्रृखंला को प्रभावी ढंग से तोड़ना आवश्यश्क है। इसके लिए लॉकडाउन के बजाए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी दिशा मे यह दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिसमें राज्य की जनता का सहयोग अपेक्षित है।
जन अनुशासन पखवाड़ा सम्बन्धित विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18.04.2021 के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-
1. बिन्दु संख्या 1 में पूर्व में वर्णित विभागों के साथ-साथ वन/वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT&C) को भी सम्मिलित कर अनुमत कार्यालयों का समय सांय 4:00 बजे तक रखा जायेगा।
2. कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अनुमति के पश्चात् ऐसा कर सकेंगे।
3. कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी (सामाजिक दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जायेगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्कता नहीं होगी, परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम करेंगे।
4. कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा।
5. ई-मित्र/आधार केन्द्र को खोलने की अनुमति दी जाती है।
6. बिन्दु संख्या 17 में बैंक, बीमा एवं माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (MFI) की सेवाएं आमजन के लिए प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चालू रहेंगी। जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्य स्थल पर अनमत किया जाये।
7. राज्य के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के मद्देनजर बाजारों को निम्नानुसार खोले जाने की अनुमति दी जाती है :
बाजारों में (टेबल के क्रम संख्या 4, 5 एवं 6 को छोड़कर) शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः अवकाश रहेगा।
सभी को परामर्श दिया जाता है कि, जहां तक संभव हो, बाजारों में खरीददारी हेतु दुपहिया एवं चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से ही पैदल/साइकिल एवं सार्वजनिक परिवहन (साईकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें, जिससे की बाजारों में भीड़-भाड़ ना हो। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर भीड़ नियंत्रण हेतु स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकेंगे।
8. बिन्दु संख्या 20 में प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/बेकरी /रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी।
9. निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दिनांक 18.04.2021 द्वारा जारी आदेश अनुसार माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।
10. पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि अनुमत होंगे।
11. सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानों आदि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
12. विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी-समारोह से सम्बन्धित पूर्व में दिये गये कपड़े सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
13. निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए, ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। यह आदेश सोमवार दिनांक 26.04.2021 प्रातः 5.00 बजे से प्रभावी होगा।
निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत तक ही अनुमत होंगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा।
14. जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान जन जागरूकता हेतु संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एन.सी.सी/एन.एस.एस आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माइक आदि के माध्यम से जनता को मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हेतु प्रेरित किया जायेगा।
15. सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) ऑउटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी। परन्तु निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अनुमत होगी।
16. शुकवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक पूर्ण रूप से "वीकेन्ड कर्फयू” रहेगा, जिसमे अनमत गतिविधियां जैसे अत्यावश्यक सेवाएं, अस्पताल आने जाने, बैकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा। अत्यावश्यक कार्य से ही घरों से बाहर निकले एवं "वीकेन्ड कर्फयू' का पालन करे।
उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त द्वारा "No Mask No Movement" की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाए।
समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों में कोई भी परिवर्तन गृह विभाग की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही किया जा सकेगा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त द्वारा अपने जिलों में पूर्व में जारी किये गये भिन्न आदेश इस आदेश से रद्द किये जाते हैं।
यह आदेश दिनांक 25.04.2021 को प्रातः 05.00 बजे से प्रभावी होगा।
विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.03.2021, 04.04.2021, 09.04.2021, 14.04.2021, 16. 04.2021 एवं दिनांक 18.04.2021 अनुसार अन्य दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।
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