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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ कल, योजना में पंजीकरण की तिथि को 31 मई तक बढाया


जयपुर, 30 अप्रेल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ 1 मई 2021 से प्रदेश में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से इसका शुभारम्भ करेंगे।

डॉ. शर्मा ने बताया कि राज्य और जिला स्तर पर जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से इसमें शामिल होंगे। योजना से प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा बीमा मिल पाएगा। योजना में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिये 1576 पैकेजेज और प्रोसिजर बनाये गए हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचें, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनो के संबंधित पैकेज से जुड़े चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होंगे।

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अब तक लगभग 22.85 लाख परिवार इस योजना से जुड चुके हैं। यद्यपि पंजीकरण की दिनांक सरकार द्वारा 30 अप्रेल 2021 निर्धारित की गई थी परन्तु कोविड महामारी के दौरान हो रही असुविधा के कारण मुख्यमंत्री ने इस योजना में पंजीकरण की तिथी को दिनांक 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी श्रीमती अरूणा राजोरिया ने बताया कि राज्य सरकार लगभग 3,500 करोड रुपये का वित्तीय भार वहन कर इस योजना के द्वारा सभी प्रदेशवासियों का गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने जा रही है। राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक-आर्थिक जनगणना के लगभग 1 करोड़ 10 लाख पात्र परिवारो के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकार्मिकों, लघु और सीमांत किसानों और कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवारों का शत प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

श्रीमती राजोरिया ने बताया कि इसके अलावा 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान कर प्रदेश के लगभग 76 लाख अन्य परिवार भी इस योजना में 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते है तथा ऎसे परिवारों के शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान भी सरकार द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों के हित में कोरोना और डायलिसिस के उपचार के पैकेजेज भी योजना में जोडे गए है। योजना के बेहतर संचालन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एन्टी फ्रॉड यूनिट बनाकर क्लेम की मॉनिटरिंग और ऑडिट कर एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी श्री कानाराम ने बताया कि बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में इस योजना में दिनांक 1 अप्रेल 2021 से पंजीकरण प्रारंभ किया गया था जिसे अब दिनांक 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है। जो परिवार अब तक इस योजना से जुड चुके है उन्हे दिनांक 1 मई 2021 से निःशुल्क उपचार का लाभ मिलेगा एवं जो परिवार दिनांक 31 मई 2021 तक इसमें जुडेंगे उन्हे पंजीकरण की दिनांक से एक पॉलिसी वर्ष के लिए निःशुल्क उपचार का लाभ देय होगा। 

श्री कानाराम ने बताया कि योजना में पंजीकरण के लिए लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र के माध्यम से योजना की वैबसाइट पर पंजीकरण करवा सकता है। ई-मित्र केन्द्र पर पंजीकरण करवाने पर लाभार्थी को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

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