मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना : पंजीकरण अभियान शिविर अब 30 अप्रेल तक होंगे आयोजित, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव स्तर पर तथा शहरो में वार्ड स्तर पर लगेंगे कैम्प
जयपुर, 12 अप्रेल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि राज्य के हर परिवार के कैशलैस इलाज के लिये 1 मई, 2021 से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण अभियान शिविरो को लाभार्थियो की सुविधा के लिये अब 30 अप्रेल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। पंजीकरण शिविर भी अब ग्राम पंचायत के साथ-साथ गांवो में तथा शहरी क्षेत्रो में वार्ड स्तर पर आयोजित किये जायेंगे।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी श्रीमती अरूणा राजोरिया ने बताया कि 30 अप्रेल 2021 तक रजिस्ट्रेशन नही करने वाले परिवारो को योजना में लाभ लेने के लिये फिर अगले 3 महीने का इंतजार करना होगा इसलिये 30 अप्रेल तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आमजन को अपना रजिस्ट्रेशन योजना में करवाने के लिये प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियिम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के लाभान्वित परिवारो को योजना में पंजीकरण की आवश्यकता नही है। उन्हे पूर्व की भांति योजना का लाभ मिलता रहेगा।
श्रीमति राजोरिया ने बताया कि ई-मित्र केंद्रों पर योजना में लाभार्थियों का पंजीकरण पूर्णतया निःशुल्क है। पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट शुल्क रजिस्ट्रेशन राशि राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ऎसे परिवार जिनका जन आधार कार्ड नही बना है वो पहले ई-मित्र केन्द्र से अपना जनआधार पंजीयन करवाकर पंजीयन रसीद के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। जनआधार पंजीयन भी पूर्णतया निःशुल्क है। इसके लिये किसी प्रकार का कोई शुल्क नही लिया जा रहा है।
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री काना राम ने बताया कि योजना में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिये 1576 पैकेजेज योजना में शामिल किये गए है। राज्य सरकार ने गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट, कैंसर, किडनी रोग के साथ कोविड और डायलिसिस के उपचार की व्यवस्था भी योजना में की है। योजना से जुडे़ किसी भी निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर लाभार्थी कैशलैस उपचार का लाभ ले सकते है। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का और डिस्चार्ज के बाद पन्द्रह दिनो का चिकित्सा खर्च भी पैकेज में शामिल होगा। योजना के अन्तर्गत लघु व सीमांत कृषक तथा संविदाकर्मियो का सम्पूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य परिवार 850 रुपये प्रतिवर्ष का मामूली प्रीमियम देकर योजना से जुड़ सकते है। इसमें आय की कोई सीमा नही है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिये हैल्प लाइन नम्बर 1800 180 6127 पर फोन तथा विभाग की वेबसाइट health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर विजिट किया जा सकता है।
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