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विधानसभा उपचुनाव-2021 : डबल वैक्सीन प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के प्रस्तुत किए बिना किसी को भी मतगणना स्थल पर नहीं मिलेगा प्रवेश


- मतगणना के बाद नहीं निकाला जा सकेगा किसी भी तरह का विजय जुलूस

- मतगणना की तैयारियों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश, 2 मई को कोविड संबंधी दिशा निर्देशों की पालना के साथ होगी मतगणना

- भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए मतगणना के लिए उठाए एहतियातन कदम

जयपुर 28 अप्रेल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2 मई को होने वाली विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोरोना संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाएगी। उन्होंने इस बारे में संबंधित जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के दौरान बिना डबल वैक्सीन प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के प्रस्तुत किए किसी को भी मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर मुख्य भवन एवं मुख्य भवन के बाहर क्वारंटीन सेन्टर स्थापित किया जायेगा और इन केन्द्रों पर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों की नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने बताया कि मतगणना कक्ष में मतगणना दल एवं काउन्टिंग ऎजेन्ट्स को विभाजित करने वाली जाली पर पारदर्शी पोलिथीन शीट लगाई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण की आशंका से बचा जा सके।

श्री गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर दक्ष चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक दवाओं के साथ नियोजित किया जाएगा। साथ ही मतगणना स्थल पर 2 वेंटीलेटर, ऑक्सीजन बैड तथा एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि आवश्यकता होने पर उनका तत्काल प्रयोग किया जा सके। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित नहीं हों इसलिये मुख्य द्वार पर 2-3 जगह डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाये जाएंगे। मतगणना स्थल के प्रत्येक प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्केनिंग करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुभवी कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा मतगणना स्थल में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों का भी सैनिटाईजेशन करवाया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के लिए उन्हीं कार्मिकों, अधिकारियों नियोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिनको टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। ऎसे कार्मिकों या अधिकारियों को आरटीपीसीआर टेस्ट से मुक्त रखे जाने किन्तु इस संबंध में अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों को देख कर मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

श्री गुप्ता ने बताया कि मतगणना हॉल में नियुक्त किए कर्मचारी या अधिकारी जैसे मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माईको पर्यवेक्षक तथा उम्मीदवार चुनाव एजेन्ट, मतगणना एजेन्ट एवं इनके साथ-साथ रिटनिर्ंग अधिकारी, सहायक रिटनिर्ंग अधिकारी एवं उनकी सहायता के लिए नियुक्त सभी कर्मचारी मास्क, फेस शील्ड एवं ग्लवज पहन कर रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक 5 राउन्ड के बाद कार्मिक हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करेंगे। उन्होंने बताया कि जो दल ईवीएम को स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल में लाने ले जाने वाले सभी कार्मिकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतगणना स्थलों का 1 मई को व 02 मई को प्रातः 5.30 बजे तक सेनीटाइज करवाया जाएगा, ताकि मतगणना स्थल पर किसी प्रकार से संक्रमण की सम्भावना नहीं रहे। उन्होंने बताया कि मतगणना समाप्ति के पश्चात सांय 6 बजे मतगणना स्थल का सैनिटाईजेशन करवाया जाएगा।

श्री गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 2 मई को होने वाली मतगणना के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जीत के बाद विजयी उम्मीदवार के साथ केवल दो लोगों को आने की अनुमति होगी। साथ ही प्रमाण पत्र देने के दौरान भी केवल 2 प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेंगे। 

गौरतलब है प्रदेश की राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा में हुए विधानसभा उपचुनाव की 2 मई को मतगणना करवाई जाएगी। तीनों विधानसभाओं में 17 अप्रैल को हुए चुनाव में 60.37ः मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

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