कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु गृह विभाग ने जारी किये अतिरिक्त दिशा-निर्देश
जयपुर, 9 अप्रैल। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार ने आज कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु आदेश जारी किये हैं। आदेश निम्नानुसार हैः-
कोविड-19 के मामलों में ताजा बढ़ोतरी चिन्ता का कारण है। इस मोड़ पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु हासिल किये गये संतोषजनक लाभों को समेकित (consolidate) किये जाने की आवश्यकता है तथा शीघ्र पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने को दृष्टिगत रखते हुए महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है।
राज्य में कोविड-19 संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30.04.201 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।
1. राज्य में दिनांक 30.04.2021 तक अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं आबूरोड की नगरीय निकाय की सीमा में रात्रि 08 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगें। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि रात्रि 7 बजे बंद कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 08 बजे तक अपने घर पहुंच जाये।
उदयपुर की नगरीय सीमा में सांय 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रि कालीन कपर्दू रहेगा। अतः बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सांय 5 बजे बंद कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सांय 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाये।
2. शहरी क्षेत्र की परिधीय सीमा में आने वाले सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानो को, जिनमें शहरी सीमा से भी बच्चे अध्ययन के लिये जाते हैं, उन शिक्षण संस्थानों को कोविड संक्रमण की परिस्थितियों को देखते हुए बंद रखे जायेंगे।
जिले के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण दर अधिक हो उन क्षेत्रों में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा सकेगा।
3. किसी एरिया/अपार्टमेन्ट जहां संकमित व्यक्तियों का समूह चिन्हित किया गया है, उसे जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाकर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-
a. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीकोरोना पॉजिटिव मामलों की दैनिक सूची पुलिस आयुक्त कार्यालय अथवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजेंगे, जो उक्त सूची को संबंधित SHO को भेजेंगे।
b. SHO प्रभावित क्षेत्र (माइक्रो कंटेनमेन्ट जोन) में CrPC की धारा 144 के तहत शून्य मोबिलिटी के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करवाने की कार्यवाही करवायेंगे।
c. जिन माइक्रो कन्टैनमेन्ट जोन में अधिक कोविड सक्रमित केस पाये जायेगे उन्हें सील किया जायेगा। स्थानिय निकाय विभाग/यूआईटी/विकास प्राधिकरण माइको कंटेनमेन्ट जोन की सीमाओं पर बेरियर स्थापित करेंगे।
d. जिला कलक्टर द्वारा माइको कन्टेनमेन्ट जोन को चिन्हित किया जाकर फॉर्म संख्या 9 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
e. संकमित व्यक्ति को हॉम आईसोलेशन से संबंधित गाईडलाइन्स की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी। होम आइसोलेशन के तहत आने वाले सभी लोगों को नोटिस दिया जाएगा, जिससे की उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं सीआरपीसी 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।संकमित व्यक्ति द्वारा हॉम आईसोलेशन से संबंधित गाईडलाइन्स के उल्लघन करने पर उन्हें तुरन्त संस्थागत क्वारंटीन किया जायेगा।
f. संकमित व्यक्तियों की संबंधित थानाधिकारी द्वारा बीट' कांस्टेबल के साथ दैनिक निगरानी एवं फोन द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त की जावेगी। बीट कॉन्स्टेबल द्वारा उनकी जांच कर किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना इंसीडेन्ट कमाण्डर को प्रस्तुत करनी होगी।
g. कोविड संकमित व्यक्ति के संपर्क में आये कम से कम 30 व्यक्तियों को 72 घण्टों के अन्दर ट्रेस किया जायेगा। (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार)
h. कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को, उनके क्षेत्राधिकार में पदस्थापित राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की सेवाएं अधिगृहित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
4. माइको कन्टेन्टमेंट जोन के बाहर धारा 144 सीआरपीसी के तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
5. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को स्टेट वॉर रूम का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।प्रभारी अधिकारी द्वारा सभी जिलों के वॉर रूम को र_amond- अधिकारी तत्परता से कार्य हेतु सक्रिय किया जायेगा। जिला वॉर रूम प्रभारी के नाम व मोबाइल नंबर आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के साथ साझा किये जायेंगे।
6. राज्य के दक्षिणी एवं पूर्वी सीमावर्ती जिलों में राजस्थान के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की आरटी-पीसीआर जांच (RT-PCR) रिपोर्ट हेतु पूर्व में स्थापित चैक-पोस्ट को और अधिक सुदृढ़ किया जाये।इस हेतु उचित प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कि राजस्थान के बाहर से आने वाले यात्री पूर्व में ही सूचित रहें।
7. संयुक्त प्रवर्तन दलों के सहयोग हेतु बने विशेष दल (Anti-Covid Team, ACT) में जिला कलेक्टर/इन्सीडेन्ट कमाण्डर के द्वारा NCC/NSS/SCOUT/GUIDE की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा। टीम के सदस्यों को “कोविड वॉरियर" अंकित केप एवं बैज दी जायेगी तथा यह दल Covid Appropriate Behaviour की पालना,मास्क वितरण टीकाकरण हेतु प्रोत्साहन आदि में सहयोग करायेगा।
8. जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा जिन व्यक्ति/प्रतिष्ठान/संस्थान द्वारा Covid Appropriate Behaviour जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित नहीं किये जाने पर शास्ति/सीलिंग के कार्य को और भी प्रभावी बनाया जायेगा तथा इस कार्य का उचित प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे की आमजन में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की जागरूकता फेले।
संयुक्त प्रवर्तन दलों द्वारा जिले में आयोजित होने वाले जन समूह कार्यक्रमों की विडियोग्राफी मंगवाई जाकर जांच की जाये एवं उल्लंघन पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जाये।
9. जिन क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की दर 5 प्रतिशत या अधिक हो वहां टेस्टिंग/सेम्पलिंग को निरंतर बढ़ाया जाये।
10. पूर्व में जारी गाईडलाईन दिनांक 31.03.2021 एवं 04.04.2021 द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगें।
11. क्रियान्विति तंत्र/साधन विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च, 2020 के अनुरूप होगी।
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