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राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण : कोविड-19 के द्वष्टिगत राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन, समितियां हेल्पलाइन नम्बर का 24 घण्टे करेगी संचालन


जयपुर, 30 अप्रेल। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर द्वारा जनहित याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम राज्य सरकार में 28 अप्रेल 2021 को पारित आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने के संबंध में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं न्यायाधिपति श्री संगीत लोढा़ के निर्देशानुसार सदस्य सचिव श्री ब्रजेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में यहा शुक्रवार को वर्चुअल बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवगण नें भाग लिया। बैठक में मुख्य न्यायाधिपति श्री इन्दजीत महन्ती की खण्डपीठ द्वारा राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर कोविड-19 की परिस्थितियों के द्वष्टिगत समितियों के गठन के संबंध में निर्देश दिये गये।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त समितियां हेल्पलाइन नम्बर का 24 घण्टे संचालन करेगी, साथ ही नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क करते हुये जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता जैसे पीडित को एम्बुलेन्स उपलब्ध कराना, अस्पताल में भर्ती कराना एवं अन्य चिकित्सकीय देखभाल इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेगी।

राज्य प्राधिकरण एवं सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाईन नम्बर 24 घण्टे कार्य करेंगे, जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट www.rlsa.gov.in पर उपलब्ध है। 

राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 की रोकथाम हेतु अधिकृत अधिकारी गठित समितियों द्वारा रेफर किये गये पीडितों की समस्याओं के निदान हेतु की गयी कार्यवाही का रिकार्ड सधारित करेंगे एवं समिति को अवगत करायगे।

1 comment:

  1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पंचायत समिति स्तरीय समितियां प्रभावी ढंग से काम नहीं करती है कृपया इनको प्रभावी ढंग से काम करने और इनके ऊपर प्रभावी मॉनिटरिंग करने की कृपा करें

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