सेवा नियमों में हुए संशोधनों को अपडेट कर एकीकृत डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करें - मुख्य सचिव
जयपुर, 23 मार्च। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने विभिन्न सेवा नियमों में हुए संशोधनों को अपडेट कर एकीकृत डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए। श्री आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन सचिवों के साथ सेवा नियम अद्यतन की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्य सचिव श्री आर्य ने कहा कि सेवा नियमों में समय-समय पर संशोधन होते रहते हं और उसी के अनुसार अलग-अलग परिपत्र निकलते हैं। इन सभी संशोधनों को अपडेट कर एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करना काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य है। सभी विभाग इसे गंभीरता से लेते हुए तय समय में करें। उन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आयु सीमा एवं आवेदन शुल्क में छूट संबंधी लाभ के लिए सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने लेटरल एंट्री के लिए पदों का चिह्नीकरण एवं नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति का रोस्टर रजिस्टर संधारित करने के लिए निर्देशित किया।
कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री हेमन्त गेरा ने बताया कि कार्मिक विभाग ने ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा एवं आवेदन शुल्क में छूट के लिए सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने सभी विभागों एवं निगमों को भी अपने स्तर पर बने नियमों का परीक्षण कर आगामी 31 मार्च तक संशोधित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे।
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