बामनवास विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन की उच्च अधिकारियों की समिति से जाँच कराई जायेगी - खान मंत्री
जयपुर, 18 मार्च। खान मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने गुरूवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र बामनवास क्षेत्र अवैध खनन संचालन की प्राप्त शिकायतों की जाँच के लिए उच्च अधिकारियों की समिति बनाकर पुनः जाँच करवाई जायेगी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि जाँच में जो भी अधिकारी दोषी पाया जायेगा उसके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
खान मंत्री शून्यकाल में विधायक श्रीमती इन्द्रा की ओर से विधानसभा क्षेत्र बामनवास में अवैध खनन के संचालन में की जाने वाली ब्लास्टिंग से आस-पास के गाँवो के मकानों की दीवारों पर दरारें आने एवं ओवर लोडिंग भारी वाहनों से सड़के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की मूल शिकायत उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुई थी। उसके बाद शिकायत खान विभाग कार्यालय को प्राप्त हुई। शिकायत प्राप्त होने के बाद खान विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट असत्य पाई जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
इससे पहले खान मंत्री ने अपने लिखित वक्तव्य में बताया कि विधानसभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में कुल 80 खनन पट्टें स्वीकृत हैं, जिनमें से 3 खनन पट्टे खनिज क्वार्टज, 1 खनन पट्टा खनिज क्वार्टजाइट, 74 खनन पट्टे खनिज मैसेनरी स्टोन तथा 02 खनन पट्टे खनिज फिलाइट के स्वीकृत होकर प्रभावशील हैं। प्रस्ताव में ग्राम झनून का नाम, झन्झुन अंकित है जो सही नहीं है, ग्राम झनून में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। उन्होंने बताया कि तहसील बौंली के ग्राम भेडोली में खनिज मैसेनरी स्टोन के 18 खनन पट्टे एवं 1 खनन पट्टा खनिज क्वार्टज कुल 19 खनन पट्टे, ग्राम थड़ी में खनिज मैसेनरी स्टोन के 17 खनन पट्टे तथा ग्राम सोमवास में खनिज मैसेनरी स्टोन के 5 खनन पट्टे प्रभावशील है। शेष 39 खनन पट्टे बौंली तहसील के अन्य गावों में स्वीकृत है।
उन्होंने बताया कि ग्रामवासी भेडोली में ब्लास्टिंग एवं खनन के कारण गांव के मकानों में दरारें आने की शिकायत दिनांक 13 जनवरी 2021 एवं 5 फरवरी 2021 के क्रम में दिनांक 18 फरवरी 2021 को खान विभाग द्वारा जांच की जाकर राजस्व विभाग को खनन पट्टा का सीमा ज्ञान कराया गया। जांच रिपोर्ट अनुसार 7 खनन पट्टे भारतमाला प्रोजेक्ट के 8 लेन नेशनल हाईवे की सीमा में व सीमा से 45 मीटर परिधि में आने से उक्त खनन पट्टों में सहायक खनि अभियन्ता, सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 3 नवम्बर 2020 से खनन कार्य बन्द करवाया हुआ है। खनन पट्टा 7/2010 में क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पाये जाने पर शास्ति राशि रूपये 8,60,000/- की मांग आदेश दिनांक 5 मार्च 2021 से कायम की गई। ग्राम भेडोली स्थित खनिज मेसेनरी स्टोन के 11 खनन पट्टों में वर्तमान में खनन कार्य ग्रामीणों के विरोध के कारण बन्द है। ग्राम थडी तथा ग्राम सोमवास में प्रभावशील खनन पट्टों के संबंध में इस तरह की कोई शिकायत सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नहीं पायी गई है।
खान मंत्री ने बताया कि तहसील बौंली के ग्राम झनून में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। ग्राम थडी में स्वीकृत 17 खनन पट्टों व सोमवास में स्वीकृत 5 खनन पट्टों, कुल 22 खनन पट्टों में पर्यावरण अनुमति एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल से संचालन सम्मति प्राप्त कर खनन कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में उल्लेखित ग्राम झनून, भेडोली, थडी, सोमवास इत्यादि में रहने वाले लोगों के मकानों में दरारें आना अंकित किया है। इस सम्बन्ध में खान एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा दिनांक 16 मार्च 2021 को उक्त खनन क्षेत्रों का मौका देखा गया। मौका जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम भेडोली में खनन पट्टा क्षेत्र से निकटतम मकान की दूरी करीबन 100 मीटर है जिसमें कोई दरार नहीं पायी गई। खनन पट्टा क्षेत्र से भैरुजी मंदिर की चार दीवारी की दूरी लगभग 50 मीटर है, जिसमें कोई दरारें नहीं पायी गई। ग्राम सोमवास में स्थित खनन पट्टा से नजदीकी मकान की दूरी लगभग 92 मीटर पाई गई। उक्त मकान में रहवासियों द्वारा ब्लास्टिंग से किसी तरह की परेशानी नहीं होना बताया। ग्राम थडी में संचालित खनन पट्टों से आबादी की दूरी लगभग 1 किमी है एवं आबादी के मकानों में दरार नहीं पायी गई।
उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में अंकित इस क्षेत्र में अवैध खनन कार्य चरम पर होना एवं इसमें ब्लास्टिंग करने से उड़ने वाले धूल कणों से जीवन दुभर होने का तथ्य सही नहीं है। वस्तुस्थित यह है कि ग्राम भेडोली के खनन पट्टों में खनन कार्य बन्द है तथा ग्राम थडी व सोमवास में खनन पट्टे नियमानुसार स्वीकृत होकर पर्यावरण अनुमति तथा संचालन सम्मति प्राप्त कर खनन हो रहा है।
श्री भाया ने बताया कि सभी स्वीकृत खननपट्टों/अल्पावधि अनुमति पत्र /स्टॉक से खनिज का निर्गमन ई- रवन्ना/ ई-टीपी के माध्यम से होता है। ई-रवन्ना/ई-टीपी का कन्फर्मेशन विभाग में पंजीकृत/इम्पेनल्ड वेब्रिज से होता है, जिस पर तुलाई के समय सीसीटीवी फुटेज भी दर्शित होता है। उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग से सड़कें क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। खान विभाग की वेबसाईट को परिवहन विभाग की वेबसाईट के साथ दिनांक 1 जनवरी 2020 से इंटीग्रेट किया गया है। इसके पश्चात से प्रत्येक ओवरलोड वाहन की सूचना रियलटाईम बेसिस पर परिवहन विभाग को उपलब्ध हो रही है। विभागीय ऑनलाईन सिस्टम के अनुसार जिला सवाई माधोपुर में अवधि दिनांक 01 जनवरी 2020 से 28 फरवरी 2021 तक कुल 89,226 ई-रवन्ना जनरेट हुए, जिनमें 4,135 प्रकरणों में खनिज वाहन की ओवरलोड की सूचना परिवहन विभाग को ऑनलाईन उपलब्ध हुई है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा बजट घोषण 2020-21 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जानी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में दिनांक 1 अप्रेल 2018 से 10 मार्च 2021 तक अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के कुल 843 प्रकरण बनाये जाकर राशि रूपये 980.59 लाख शास्ती आरोपित की गई जिसमें से राशि रूपये 247.05 लाख वसूल की गई।
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