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सोजत में उपयुक्त भूमि प्राप्त होते ही नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा - उद्योग मंत्री


जयपुर, 18 मार्च। उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीना ने गुरूवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि स्थल चयन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही विधानसभा क्षेत्र सोजत में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री मीना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सोजत विधानसभा क्षेत्र में नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि के चयन के लिए समिति का गठन 12 मार्च 2021 को किया गया है। समिति को रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस समिति में उपखण्ड अधिकारी, सोजत के अतिरिक्त उद्योग विभाग व रीको के अधिकारी भी सदस्य है। उन्होंने कहा कि यदि मास्टर प्लान में भी भूमि नगरपालिका के किसी उपयोग की नहीं है तथा नगरपालिका को इस भूमि पर कोई आपत्ति नहीं है तो समिति द्वारा भूमि की क्लीयरेंस आते ही कार्य शुरू किया जाएगा।

इससे पहले विधायक श्रीमती शोभा चौहान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री मीना ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र सोजत में उपयुक्त राजकीय भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि के आरक्षण/आवंटन की कार्यवाही कर नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा सकती है। इस संबंध में वर्तमान में 2 प्रस्ताव विचाराधीन है। विधानसभा क्षेत्र सोजत में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु ग्राम सोजत प्रथम के खसरा संख्या 5545 रकबा 450.21 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकीन पहाड़ का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावित भूमि के संबंध में राजस्व जमाबन्दी में खनिज संभावित क्षेत्र का नोट अंकित है।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का परीक्षण कराये जाने हेतु स्थल चयन समिति का गठन कर दिया गया है। स्थल चयन समिति को नगरपालिका सोजत क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि के नगरपालिका सोजत क्षेत्र में होने से मास्टर प्लान में भू-उपयोग तथा खनिज संभावित क्षेत्र के संबंध में अन्य बिन्दुओं के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। 

उद्योग मंत्री ने बताया कि सोजत विधानसभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने हेतु तहसील सोजत के ग्राम सरदार समंद, सोपड़ावास एवं चन्दलाई की 1346.29 हैक्टेयर राजकीय भूमि का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावित भूमि के संबंध में न्यायालय हरित न्यायाधिकरण, भोपाल द्वारा वाद संख्या 113/2015 पारित किया गया है । निर्णय 20 फरवरी 2017 तथा रिव्यू एप्लीकेशन संख्या 9/2017 निर्णय दिनांक 27 नवम्बर 2017 के न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सरदार समंद बांध में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित भूमि के संबंध में इकाई प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश भूमि सरदार समंद बांध के 5 किलोमीटर की परिधि एवं कैचमेंट क्षेत्र में आ रही है।

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