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परिवहन आयुक्त का सोशल मीडिया पर तीसरा लाइव सेशन : आमजन के सवालों के दिए जवाब, वाहनों के रजिस्ट्रेशन परमिट और प्रदूषण जांच की दी विस्तृत जानकारी


जयपुर,16 मार्च। परिवहन विभाग के आयुक्त श्री रवि जैन ने मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव सेशन में प्रदेश की जनता के परिवहन से संबंधित सवालों के जवाब दिये।

परिवहन विभाग की इस अनूठी पहल के सिरमौर बने परिवहन आयुक्त श्री रवि जैन ने फेसबुक पेज पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाले लाइव सेशन में वाहनों के रजिस्ट्रेशन, वाहन परमिट और वाहनों की प्रदूषण जांच से संबंधित विस्तृत जानकारी दी और लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया ।

श्री जैन ने बताया कि पैट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल तक और डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन 10 साल तक मान्य है। इसके बाद हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करना होता है लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेतर्् भरतपुर और अलवर में तय सीमा के बाद वाहन स्क्रैप हो जाता है। उन्होंने बताया कि विभाग के ड- परिवहन एप पर लाइसेंस, आरसी, ई-चालान, निकटस्थ आरटीओ, डीटीओ, प्रदूषण जांच केन्द्र की लोकेशन जैसी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। श्री जैन ने कहा कि परिवहन विभाग अपने काम में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिये ऑनलाइन तकनीक को अपनाने पर जोर दे रहा है।

परिवहन आयुक्त से पूछे गये सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि प्रदेश के व्यस्ततम मार्गों पर निजी वाहनों को दिये गये लोक परिवहन सेवा परमिट 5 साल तक वैध होते हैं, 5 वर्ष बाद नये वाहन का ही परमिट जारी किया जाता है। श्री जैन ने बताया कि विभाग द्वारा एक माह तक की अवधि के अस्थायी परमिट भी जारी किये जाते है। उन्होनें कहा कि विभाग नवाचार के तहत वाहन परमिट जारी करने का ऑनलाइन सिस्टम शीघ्र ही लेकर आयेगा ताकि घर बैठे ही परमिट लिया जा सके।

श्री रवि जैन ने कहा कि प्रदूषण जांच केन्द्रों पर की जाने वाली जांच प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। सभी वाहनों को भारत सरकार के नियमानुसार प्रदूषण जांच करवाना अनिवार्य है। वर्ष 2017 से पहले के वाहनों को प्रत्येक 6 महीने में और 2017 के बाद के वाहनों के लिए प्रतिवर्ष प्रदूषण जांच अनिवार्य है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि विभाग द्वारा ऎसे प्रदूषण जांच केंद्र जिन्हें प्राधिकरण पत्र प्राप्त हैं वे ही वाहनों की जांच कर सकते हैं। श्री जैन ने लाइव सेशन में विभिन्न वाहनों की प्रदूषण जांचों की निर्धारित दरों की भी जानकारी दी।

लाइव सेशन में श्री जैन ने सभी से अपील कर कहा कि ड्राईविंग लाइसेंस बनवाते समय अंगदान वाले कॉलम में हॉं का विकल्प चयन कर हम मरणोपरान्त भी कई लोगों को जीवन दे सकते हैं।

लाइव सेशन में अपर परिवहन आयुक्त, नियम एवं कर श्री आर.सी. यादव ने भी सवालों के जवाब दिये। संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री नानूराम, संयुक्त निदेशक श्री रोहिताश्व कुमार मीणा ,उप परिवहन आयुक्त प्रदूषण श्री राजेश वर्मा तकनीकी निदेशक श्रीपाल यादव भी लाइव सेशन में उपस्थित रहे। लाइव सेशन को सूचना सहायक सोनम शर्मा ने मॉडरेट किया।

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