अवमानक आइसक्रीम एवं पनीर के मामले में रिसोर्ट पर चार लाख रुपए की शास्ति
जयपुर, 12 मार्च। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर उत्तर, जयपुर ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य सामग्री मिलने पर एन.एच. 8 कूकस, जयपुर में दुर्गा मंदिर के पास स्थित शिव विलास रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों पर चार लाख रुपए की शास्ति लगाई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर उत्तर श्री बीरबल सिंह ने बताया कि रिसोर्ट पर दो मुकदमों में यह शास्ति लगाई गई है। इस रिसोर्ट में वनीला आइसक्रीम अवमानक पाए जाने से सम्बन्धित मुकदमा संख्या 11/2020 में एवं पनीर अवमानक पाए जाने से सम्बन्धित मुकदमा संख्या 38/2019 में 9 मार्च 2021 को यह निर्णय किया गया। दोनों प्रकरणों में दो-दो लाख रुपए की शास्ति लगाई गई। उन्होंने बताया कि यह शास्ति खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (2) धारा 51 के अन्तर्गत प्राप्त परिवादों पर निर्णय कर रिसोर्ट के निदेशक विश्वनाथ शुक्ला व अन्य पर लगाई गई है।
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