निलंबित आरपीएस श्री कैलाशचन्द बोहरा को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अनुच्छेद 311 व अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तहत बर्खास्तगी की प्रक्रिया होगी शुरू
जयपुर, 20 मार्च। गृह विभाग ने आज एक आदेश जारी कर गंभीर कदाचार के आरोपी आरपीएस श्री कैलाशचंद बोहरा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) अन्तर्गत 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके राजकीय कार्मिक को उसकी अक्षमता के आधार पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान में श्री बोहरा को तत्काल अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
उल्लेखनीय है कि संविधान के आर्टिकल 311 में प्रत्येक राजकीय कर्मचारी को सेवा से पृथक करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। श्री बोहरा के इस प्रकरण को समग्र रूप से देखते हुए सीसीए नियम 19 की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात सीसीए नियमों में कार्यवाही जारी कर नियमों के तहत बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी। चूंकि श्री बोहरा ने 24 वर्ष 7 माह की सेवा पूर्ण की है एवं 52 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुके हैं। अतः ऎसी परिस्थिति में अनिवार्य सेवानिवृत्ति होने के बाद बर्खास्तगी की कार्यवाही शुरू होगी।
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