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कोचिंग सेंटर संचालक कोविड प्रोटोकॉल एंव दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें, अन्यथा सख्ती संभव - जिला कलक्टर


जयपुर, 23 मार्च। जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने शहर के सभी कोचिंग सेंटर्स संचालकों को निर्देशित किया है कि वे कोचिंग के लिए आने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश एवं निकास पर उनके द्वारा मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, सहित सभी कोविड प्रोटोकॉल एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चत कराएं। उन्होंने बताया कि समय-समय पर जिला प्रशासन द्वारा इसकी जांच की जाएगी और इन दिशा निर्देशों की पालना नहीं होने एवं किसी संस्थान में कोविड-संक्रमण की स्थिति मिलने पर उसे बंद कराने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

जिला कलक्टर श्री नेहरा मंगलवार को जिला कलक्टे्रट सभागार में कोचिंग सेंटर संचालकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की कोविड से सुरक्षा एवं शहर में कोविड 19 संक्रमण की स्थिति के प्रबन्धन के लिए आवश्यक हैे कि कोचिंग सेंटर्स में आने वाले सभी विद्यार्थी मास्क पहनें, उनके बैठने की व्यवस्था दूर-दूर की जाए। कोचिंग सेंटर्स के बाहर 200 मीटर तक ध्यान रखा जाए कि वे थड़ी-ठेलों पर बिना मास्क पहने समूह बनाकर इकट्ठा नहीं हों।

उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर में कमरों की बैठक क्षमता से 50 प्रतिशत विद्यार्थी ही बुलाए जाने चाहिए। अन्य के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल या शिक्षण सामग्री से शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है जिससे विद्यार्थी का पढाई का नुकसान भी नहीं हो।

हर बैच के प्रारम्भ होने से पहले कक्षा को सेनेटाइज किया जाए। रजिस्‍ट्रेशन काउण्टर भी पर्याप्त संख्या में लगाए जानें, जिससे वहां भीड़ न लगे। इसी तरह यदि किसी विद्यार्थी को बुखार या ऎसे ही अन्य लक्षण हैं तो उसे कोचिंग सेंटर न बुलाएं। कैरियर के लिए उसकी पढाई की कमी को बाद में एक्स्ट्रा क्लास, स्टडी मैटेरियल से पूरा करें ताकि उसे एक मानसिक संबल मिल सके।

श्री नेहरा ने कि कहा कि गोपालपुरा मोड़ रोड पर अनेक कोचिंग सेंटर्स के बाहर विद्यार्थी बिना मास्क एवं समूह में नजर आते हैं जो ठीक नहीं है, अगर दो-तीन दिन में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कठोर कदम उठाने पडे़ेंगे, पुलिस, नगर निगम कर्मी, इंसीडेंट कमाण्डर्स और अन्य अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है।

उन्होंने निर्देश दिए कि कोचिंग सेंटर्स द्वारा आयोजित की जाने वाली सेमीनार्स में कोविड प्रोटोकॉल की पालना का ध्यान विशेषकर रखा जाए क्योंकि इसमें दूर-दूर से विद्यार्थी मार्गदर्शन के लिए आते हैं। अगर कोविड प्रोटोकॉल की पालना या ‘‘एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर’’ में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित कोचिंग संचालक की होगी। 

अतिरिक्त जिला कलक्टर दक्षिण श्री शंकरलाल सैनी ने भी सभी कोचिंग संचालकों को गाइड लाइन की जानकारी दी। बैठक में कोचिंग सेंटर संचालकों ने जिला कलक्टर श्री नेहरा की बात का समर्थन करते हुए जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ श्री अशोक कुमार, उत्तर श्री बीरबल सिंह, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं स्काउट्स एण्ड गाइड संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

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