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सैटर-डे गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत 19 जिलों में किया निरीक्षण : आभूषण व्यापारियों के पास मिली 27 असत्यापित मशीनों को किया जब्त, अनियमितता पाए जाने पर 31 आभूषण व्यापारियों को दिया नोटिस


जयपुर 16 मार्च। सैटर-डे गवर्नेंस के तहत प्रदेश के 19 जिलों में सोना चांदी के आभूषण का व्यापार करने वाले 59 व्यापारियों एवं प्रतिष्ठानों के यहां 95 मशीनों की जांच की गई जहां 27 मशीनें असत्यापित पाई गई, जिन्हें जांच दल द्वारा जब्त कर ली गई। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित 31 आभूषण व्यापारियों को नोटिस एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि सैटर-डे गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत 19 जिलों में विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को सोने चांदी के आभूषण का व्यापार करने वाले व्यापारियों एवं प्रतिष्ठानों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जांच अभियान के दौरान 30 व्यापारी एवं प्रतिष्ठानों के पास जांच के लिए सत्यापित बांट नहीं पाए गए। उन्होंने बताया कि जांच दलों को निरीक्षण के दौरान 22 व्यापारियों एवं प्रतिष्ठानों पर सत्यापन प्रमाण पत्र दुकान पर प्रदर्शित नहीं होना पाया गया।

गौरतलब है कि सैटर-डे गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा जयपुर शहर में शनिवार को रामबाग चौराहा स्थित पीसी ज्वेलर्स पर जाकर जांच की गई तो वहां पर सोना एवं चांदी तोलने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन का सत्यापन प्रमाण पत्र की वैधता तिथि समाप्त पाई गई। इसी फर्म की तौल मशीन के इंडिकेटर पर 50 ग्राम के सत्यापित बांट से जांच करने पर 50 ग्राम की जगह एक ग्राम डिस्प्ले पाया गया, जिसे टीम द्वारा को जब्त कर लिया गया।

विधिक माप विज्ञान की टीम को जांच के दौरान किशनपोल बाजार स्थित विजयप्रकाश खंडाका सर्राफा एंड कंपनी में एक वेइंग मशीन एवं टोंक रोड स्थित जेकेजे एंड संस ज्वेलर्स पर चार वेइंग मशीनें असत्यापित पाई गई, जिन्हें टीम द्वारा जब्त कर लिया गया।

उल्लेखनीय है कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धारा 24 और विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम के अंतर्गत व्यापारी की जिम्मेदारी होती है कि वह नियमानुसार नियत समयावधि में उसके द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली तोलने की मशीनें, बांट और माप का सत्यापन नियमित रूप से करवाएं। नियम 22 की पालना में व्यापारी के द्वारा विभाग का सत्यापन प्रमाण पत्र दुकान पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है एवं धारा 21(4) के अनुसार तोलने के उपकरण की जांच के लिए व्यापारी के पास तोलन मशीन की क्षमता के दसवें भाग के बराबर सत्यापित बांट भी दुकान पर उपलब्ध होना जरूरी है।

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