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बाड़मेर के होटल खडताल को नवीन टाउन हॉल के लिए आवंटन का निर्णय विधिक परीक्षण के बाद - राजस्व राज्य मंत्री


जयपुर, 13 फरवरी। राजस्व राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने शनिवार को विधानसभा में कहा कि बाड़मेर में बंद पडे होटल खडताल पर्यटन कॉम्प्लेक्स को नवीन टाउन हॉल के निर्माण के लिए नगर सुधार न्यास, बाडमेर को आवंटित करने के प्रस्ताव का विधिक परीक्षण कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

श्री भाटी प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा बंद हो चुके होटल खडताल को नये टाउन हॉल निर्माण के लिए आवंटित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा भी होटल की मरम्मत कर उसे फिर से शुरू करने के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि यह मामला पर्यटन तथा राजस्व दोनों विभागों से संबंधित है इसलिए प्रस्ताव का विधिक परीक्षण करने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

इससे पहले विधायक श्री मेवाराम जैन के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री भाटी ने बताया कि इस संबंध में जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा पत्रांक 9013 दिनांक 12 अक्टूबर 20 द्वारा नगर विकास न्यास, बाड़मेर की मांग पर मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2019-20 की पालना में बाड़मेर शहर में नवीन टाउन हॉल निर्माणार्थ पर्यटन कॉम्पलेक्स हेतु पर्यटन विभाग, भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त कर ऑडिट आक्षेप के क्रम में राशि वसूली संबंधी मार्गदर्शन एवं उक्त भूमि को नगर सुधार न्यास, बाड़मेर को हस्तानान्तरित किये जाने संबंधी प्रस्ताव वास्ते राजकीय स्वीकृति विभाग को प्रेषित किये है।

उन्होंने बताया कि इस विषय में कार्यकारी निदेशक, आर.टी.डी.सी. के पत्र दिनांक 7 जनवरी 2021 द्वारा होटल खडताल, बाडमेर का संचालन वर्ष 2004 तक निगम द्वारा किया जाना एवं उसके निर्माण पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 30.65 लाख तथा भारत सरकार द्वारा 12.91 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा 3.16 लाख कुल 46.72 लाख रुपये व्यय होने एवं पर्यटकों की कमी तथा संसाधनों के अभाव में बन्द होने से अवगत कराते हुए इस इकाई को शीघ्र ही मरम्मत करवाकर पर्यटकों की सुविधार्थ संचालित किये जाने एवं आवंटन निरस्त नहीं किये जाने हेतु विभाग को लिखा है। 

उन्होंने बताया कि प्रकरण में जिला कलक्टर, बाड़मेर एवं राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में विभाग स्तर पर विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है, विधिक प्रावधानों के आलोक में शीघ्र ही प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावेगा।

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