उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई-कॉमर्स कंपनियों की भी है जवाबदेही - शासन सचिव
जयपुर, 16 फरवरी। उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई-कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही निश्चित की गई है। उपभोक्ता को नुकसान होने पर विक्रेता के साथ ही विनिर्माता एवं उत्पादक को भी जिम्मेदार बनाया हैं।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष एवं कॉरपस फंड के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए साल भर का आईईसी प्लान एवं समिति की बैठक निर्धारित अवधि में आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्थान विधिक माप विज्ञान (पर्वतन) नियम 2011 एवं विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम 2011 का प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए।
शासन सचिव ने कहा कि आगामी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सेमिनार एवं संगोष्ठी आयोजित की जाएगी जिसमें नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम का फेसबुक पेज एवं यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जाएगा।
श्री जैन ने कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए आगामी 1 मार्च से रोडवेज की बसों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया किया जाएगा। बैठक में कॉलेज एवं स्कूलों में उफभोक्ता संरक्षण के बारे में कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक जनसंपर्क श्री राजपाल सिंह यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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