मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश जारी : चूरू सहित आठ जिलों के किसानों को जल्द मिलेगा रबी 2019-20 में फसल खराबे का मुआवजा
जयपुर, 4 फरवरी। राज्य के चूरू सहित आठ जिलों के किसानों को रबी 2019-20 में हुए फसल खराबे का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा जल्द मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। श्री गहलोत ने बुधवार को राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए थे कि जिन आठ जिलों का रबी 2019-20 का क्लेम भुगतान बकाया है, उनका शीघ्र भुगतान किया जाए।
उल्लेखनीय है कि कोरोना लॉकडाउन अवधि में कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा चूरू जिले में किए गए फसल खराबे के प्रयोगों (आकलन) पर बीमा कम्पनी ने असहमति व्यक्त करते हुए भारत सरकार के समक्ष अपील कर दी थी। इसके चलते किसानों के क्लेम का भुगतान नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार ने मामले में मजबूती से पैरवी करते हुए किसानों का पक्ष रखा। भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर बीमा कम्पनी की अपील को 3 फरवरी, 2021 को खारिज कर दिया। अब चूरू जिले की 1 लाख 30 हजार बीमा पॉलिसियों के विरूद्ध पात्र किसानों को 550 करोड़ रूपये के क्लेम का भुगतान मिल सकेगा।
इसी के साथ राज्य सरकार ने अजमेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, पाली एवं सवाईमाधोपुर जिलों के रबी 2019-20 के राज्यांश प्रीमियम की 70 करोड़ रूपये की राशि भी बीमा कम्पनियों को जमा करा दी है। इन जिलों के किसानों का बकाया बीमा क्लेम का भुगतान भी जल्द हो सकेगा।
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