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प्रदेश में स्‍कूल, कॉलेज एवं कोचिंग खोलने की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के सम्‍बन्‍ध में गृह विभाग ने किये आदेश जारी


जयपुर, 6 दिसम्बर। प्रमुख शासन सचिव, गृह श्री अभय कुमार ने प्रदेश में स्‍कूल, कॉलेज एवं कोचिंग खोलने की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के क्रियान्वयन आदेश जारी किये हैं। 

आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.09.2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों व मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज को खोलने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:- 

1. दिनांक 11.01.2021 से मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तथा पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति होगी। 

2. राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाओं के लिये विद्यालय दिनांक 18.01.2021 से खोले जायेंगे। सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों द्वारा नियमित कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित की जायेगी। 

नियमित कक्षाओं में अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी। 

3. राज्य के सभी विश्व विद्यालयों/महाविद्यालयों के अन्तिम वर्ष की कक्षाओं को दिनांक 18.01.2021 से प्रारम्भ करने की अनुमति होगी। 

4. कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। 

5. कोचिंग संस्थानों को दिनांक 18.01.2021 से खोलने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी, जिसकी सभी कोचिंग संस्थानों को सख्ती से पालना करना अनिवार्य होगा। 

उपरोक्त सरकारी/निजी विद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान व कोचिंग । संस्थान कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित किये गये प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करते हुए शिक्षण गतिविधियों को प्रारम्भ करेंगे। 

सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों द्वारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) व राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।



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