हैल्पलाईन नं. के अलावा भी उपभोक्ता अब ऑनलाइन कर सकते हैं शिकायत
जयपुर, 27 जनवरी। प्रदेश में अब उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन नं. 1800-180-6030 के अलावा वेबसाईट consumeradvice.in पर भी अपने हितों की रक्षा एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते है।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन नं. एवं वाट्स एप नं. 7230086030 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10.00 से सांय 05.00 बजे तक संचालित रहती है, जहां पर काउंसलर द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण हेतु निःशुल्क सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को हेल्प लाइन पर समस्याओं के निराकरण हेतु निःशुल्क परामर्श प्रदान करने के साथ-साथ उपभोक्ता मंचों में परिवाद दायर करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
शासन सचिव ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज करके विपक्षी को पत्र जारी कर जवाब या स्पष्टीकरण मांगा जाता है तत्पश्चात उपभोक्ता की प्रतिक्रिया जानने के लिए पत्र भेजा जाता है। शिकायतकर्ता को पंजीकृत मोबाईल नं. पर शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर विपक्षी द्वारा तृतीय स्मरण-पत्र जारी होने के उपरान्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है तो उपभोक्ता को राज्य एवं जिला आयोग में जाने की सलाह दी जाती है। शासन सचिव ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन नं. पर एयरलाईन्स बैंकिग शिक्षा, ई-कॉमर्स, विद्युत, वित्त, स्वास्थ्य, बीमा, पेट्रोलियम, एलपीजी, पीडीएस, रेल्वे, टेलीकॉम आदि से संबंधित शिकायतें प्रतिदिन प्राप्त होती है। उन्होने बताया कि राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन द्वारा मार्च, 2011 से दिसम्बर, 2020 तक 47 हजार 899 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।
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