20 जिलों की 90 नगर निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित : 28 जनवरी को होगा मतदान, मतगणना 31 जनवरी को, संबंधित निकायों में आज से प्रभावी होगी आचार संहिता
- 29 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मताधिकार का इस्तेमाल
- आयुक्त ने की निर्वाचन के प्रत्येक स्तर पर कोरोना संबंधी गाइडलाइन पालना करने की अपील
जयपुर, 5 जनवरी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जिलों (अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर) के 90 निकायों (1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका) के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने बताया कि इन निकायों में सदस्य पद के लिए 11 जनवरी को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र 15 जनवरी 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 16 जनवरी प्रातः 10ः30 बजे से होगी। अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता 19 जनवरी अपराह्व 3 बजे तक वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 जनवरी को किया जाएगा। 28 जनवरी को प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 31 जनवरी को प्रातः 9 बजे से होगी।
श्री मेहरा ने बताया कि अध्यक्ष के लिए 1 फरवरी को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्र 2 फरवरी अपराह्व 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 3 फरवरी को होगी, जबकि 4 फरवरी को अपराह्व 3.00 बजे तक अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 फरवरी को अभ्यर्थिता वापस लेने के तुरंत बाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के लिए मतदान 7 फरवरी को प्रातः 10 बजे से अपराह्व 2 बजे तक होगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 8 फरवरी को होगा।
29 लाख 51 हजार 835 मतदाता कर सकेंगे मतदान
श्री मेहरा ने बताया कि 90 नगरीय निकायों के मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक 29 लाख 51 हजार 835 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 15 लाख 11 हजार 208 पुरुष, 14 लाख 40 हजार 565 महिला और 62 अन्य मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली को निरन्तर अद्यतन (अपडेट) कर नाम जोड़े गए हैं। ऎसे में 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले आवेदकों के भी नाम जोड़े जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों के निस्तारण के पश्चात मतदाताओं की संख्या में परिवर्तन संभव है।
30000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव संपादित
चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन निर्वाचनों को संपादित कराने के लिए मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 30000 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। मतदान एवं मतगणना दलों के गठन के लिए कार्मिकों का रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना के लिए दलों का गठन किया जाएगा। चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियोजित किया जाएगा।
6 हजार ईवीएम से करवाया जाएगा मतदान
श्री मेहरा ने बताया कि इस चुनाव में 6 हजार से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3035 वाडोर्ं के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। आयोग ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए 1 मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या लगभग 750 रखी है।
चुनाव खर्च की सीमा की निर्धारित
श्री मेहरा ने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए नगर निगम सदस्य के लिए 2,50,000, नगर परिषद सदस्य के लिए 1,50,000 एवं नगरपालिका सदस्य के लिए 1,00,000 रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गाइडलाइन
आयुक्त ने बताया कि आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा ईवीएम की एफएलसी, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए नगर निकाय के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जो इन चुनावों में भी लागू रहेंगी।
संबंधित निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू
चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि संबंधित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव के संचालन के लिए कार्मिकों या अधिकारियों की आवश्यक के कारण इन 20 जिलों में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (आवश्यक सेवाओं के अलावा) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों या अधिकारियों के स्थानान्तरण चुनाव की घोषणा से पूर्व हो चुके हैं लेकिन चुनाव की घोषणा से पूर्व कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं किया गया है तो स्थानान्तरणाधीन कार्मिक 7 जनवरी तक कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सकेंगे।
चुनाव नियन्त्रण कक्ष की स्थापना
आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा। आमजन 0141-2227786, 0141-2385067, 0141-2385059 पर कॉल कर सकते हैं। यह नियन्त्रण कक्ष प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्य करेगा।
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