ब्रेकिंग न्‍यूज

गृह विभाग ने जारी किये आदेश : कोविड-19 के संदर्भ में निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए गाईडलाईन्स (दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक) जारी


जयपुर, 18 जनवरी। गृह विभाग ने आज कोविड-19 के संदर्भ में निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए गाईडलाईन्स (दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक) जारी की है, जो निम्‍नानुसार है:- 

संक्रमण के रोकथाम एवं इन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार (एम.एच.ए.) के आदेश 40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 द्वारा दिनांक 25.11.2020 को जारी किये गये दिशा-निर्देशों को माह जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। “कोविड-19 संक्रमण के विरूद्ध लगातार सतत् जागृति रखना आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को सम्यक सावधानी बरतते हुए निगरानी, नियंत्रण और दिशा-निर्देशों के सख्त पालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालना करना चाहिए। 

तद्नुसार, राज्य में कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य, एवं यूनाइटेड किंगडम/ दक्षिणी अफ्रीका में वायरस के एक नए रूप के उभरने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी, 2021 की अवधि के लिए राजस्थान राज्य में सावधानी और कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:- 

A. निगरानी और कंटेनमेंट जोन : 

1. कंटेनमेंट जोन में दिनांक 31.01.2021 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। 

2. भेद्य एवं उच्च घटनाओं वाले (vulnerable and high incidence) क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का प्रभावी सीमांकन, संक्रमण के ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाईडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए एवं संक्रमण के प्रसार की कड़ी मंत्रालय की गाईडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए एवं संक्रमण के प्रसार की कड़ी को प्रभावी रूप से तोड़ने के उद्देश्य से कन्टेन्मेन्ट जोन का माईक्रो लेवल पर उपयुक्त चिन्हिकरण कर वेबसाईट पर नोटिफाई किया जायेगा और इसकी सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा की जायेगी। 

3. कन्टेन्मेन्ट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कड़े प्रतिबंध उपायों की सख्ती से निम्नानुसार अनुपालना करवाई जावे:- 

i. कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमत की जावे। 

ii. कन्टेन्मेन्ट जोन में यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन जोन्स के अन्दर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा नहीं हो, सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। 

iii. कन्टेन्मेन्ट जोन्स में आवश्यकतानुसार सघन सम्पर्क ट्रेंसिंग, घर-घर निगरानी तथा आवश्यतानुसार अन्य आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां अमल में लायी जायेंगी। 

iv. ऐसे व्यक्ति जो कोविड पोजिटिव पाये गये हैं, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची बनाई जाकर उनकी ट्रैकिंग, पहचान एवं उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जायेगा। कोविड पोजिटिव पाये गये व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों में से कम-से-कम 80 प्रतिशत की 72 घंटे में पहचान कर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। 

v. कोविड-19 रोगियों को उपचार सुविधा स्थलों पर/उनके घरों में (गाईडलाईन की पालना की शर्त पर) तुरन्त आईसोलेट किया जावेगा। 

vi. चिकित्सा विभाग हर दिन सभी सकारात्मक मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) संबंधित थानाधिकारी के साथ बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन हेतु साझा करेंगे। बीट कांस्टेबल सकारात्मक मामलों की निगरानी के लिए RajCovidInfo ऐप डाउनलोड करेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरीज घर पर ही रहता है तीन दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेगा और रोगी के मोबाइल फोन पर RajCovidInfo ऐप भी डाउनलोड करायेगा। 

vii. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कोविड क्वारेटाईन ट्रैकिंग अलर्ट सिस्टम (QTAS) और मरीज को कॉल करने के लिए 181 सेवा के उपयोग के बारे में आवश्यक आदेश जारी करेगा। 

viii. निर्धारित एवं आवश्यक नैदानिक हस्तक्षेप (Clinical intervention) किया जावे। 

ix. इन्फ्ल्यू एंजा लाइक इलनेस एवं सीवियर एक्यूट रेस्पीरेटरी इलनेस मामलों के लिए निगरानी (सर्विलेंस) स्वास्थ्य सुविधाओं या बफर जोन में आउटरीच मोबाइल इकाइयों के माध्यम से की जावे। 

x. समुदायों में कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार सम्बन्धी जागरूकता पैदा की जावे। 

xi. निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम/नगरपालिका अधिकारियों की होगी । जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट इस हेतु संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। 

xii. संबंधित जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अन्तर्गत निरोधात्मक आदेश जारी किये जायेंगे। 

कन्टेनमेन्ट जोन्स में किसी भी प्रकार की छूट अनुमत नहीं होगी। 

B. स्थानीय प्रतिबन्ध : 

1. राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट परिस्थितियों का आंकलन करते हुए कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध जारी कर सकेंगे। 

2. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यालयों में सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना कराया जाना आवश्यक होगा। जिन क्षेत्रों में संक्रमित पॉजिटिव केसों की साप्ताहिक दर उच्च होगी उनके जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय समय में अंतराल रखने तथा अन्य उपयुक्त उपायों को क्रियान्वित करेंगे ताकि कार्यालय में उपस्थित होने वाले कार्मिकों की संख्या में कमी रहे और सामाजिक दूरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 

3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर स्थानीय लॉकडाउन (जिला/उपखण्ड/शहर/ग्राम स्तर पर) सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के लागू नहीं किया जायेगा। 

C. कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में:- 

(i) राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.09.2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों व मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज को खोलने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है: 

ए. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। 

बी. दिनांक 11.01.2021 से मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तथा पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति होगी। 

सी. राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाओं के लिये विद्यालय दिनांक 18.01.2021 से खोले जायेंगे। सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों द्वारा नियमित कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित की जायेगी। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 

डी. राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के अन्तिम वर्ष की कक्षाओं को दिनांक 18.01.2021 से प्रारम्भ करने की अनुमति होगी। 

ई. कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। 

एफ. कोचिंग संस्थानों को दिनांक 18.01.2021 से खोलने की अनुमति जारी की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी, जिसकी सभी कोचिंग संस्थानों को सख्ती से पालना करना अनिवार्य होगा। 

उपरोक्त सरकारी/निजी विद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान व कोचिंग संस्थान कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित किये गये प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करते हुए शिक्षण गतिविधियों को प्रारम्भ करेंगे। 

सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों द्वारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) व राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी। 

(ii) सिनेमा हॉल/थियेटर्स/मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान दिनांक 31.01.2021 तक बंद रहेंगे। 

D. समारोह आयोजन (Gatherings): 

सामाजिक/राजनैतिक/खेल-कूद/मनोरजन/शैक्षणिक/धार्मिक आयोजनों एंव वृहद एकत्रीकरण की कन्टेनमेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में निम्नानुसार अनुमति होगी। 

(1) विवाह संबंधी आयोजन। 

आयोजन कर्ता द्वारा: 

(ए) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिमानतः ई-मेल द्वारा पूर्व सूचना देनी होगी। 

(बी) कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। 

(सी) फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा "नो मास्क नो एन्ट्री" की सख्ती से पालना की जायेगी। 

(डी) स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे। 

(ई) सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंगस, डोर हैण्डलस आदि को बार-बार सेनेटाईज़ किया जायेगा। 

(एफ) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। 

(2) अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम : अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। 

(3) सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक/जन कार्यक्रमों का आयोजन निम्न शर्तों के अधीन होगा: 

आयोजन कर्ता द्वारा: 

1. आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (Seating Plan) के साथ संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त को पूर्व में लिखित में सूचित (प्राथमिकता से ई-मेल द्वारा) किया जायेगा। 

2. आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि : 

(अ) बंद स्थानों पर हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जावे। 

(ब) खुले स्थानों पर स्थल/जगह को ध्यान में रखते हुए 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखी जावे। 

प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट दूरी (2 गज की दूरी) संधारित करेगा। 

3. सामाजिक दूरी ( Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी। 

4. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "नो-मास्क नो-एंट्री” की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी। 

5. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी। प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवम् कॉमन एरिया में थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे। 

6. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दंडनीय है। 


E. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमत गतिविधियों हेतु लागू मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) की सख्ती से पालना : 

1. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर, निम्न के अलावा जो कतिपय प्रतिबन्धों के साथ अनुमत है, सभी अन्य गतिविधियां अनुमत है : 

i.   गृह मंत्रालय द्वारा यथा अनुमत अर्न्तराष्ट्रीय हवाई यात्रा। 

ii.  केवल तैराकी प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित स्पोर्ट्स पर्सन के प्रशिक्षण हेतु तरणतालों का उपयोग। 

iii. केवल बिजनेस से बिजनेस के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए प्रदर्शनी हॉल का उपयोग परन्तु इस हेतु हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति (जो भी कम हो) ही अनुमत होंगे। 

2. विभिन्न अनुमत गतिविधियों के लिए मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) निर्धारित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु गतिविधि वार एस.ओ.पी. की सूची को उनके वेबलिंक के साथ वेबसाईट https://covidinfo.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराया जायेगा। 

3. सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) को सख्ती से लागू करवाया जावेगा एवं वे कड़ाई से पालना कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। 


F. कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार : 

जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। 

1. फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी प्रशासनिक कार्यवाही की जावे। 

2. भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बाजार की भीड़ को विनियमित करने के लिए मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) जारी करेगा, जिसे सख्ती से लागू किया जावे। 

3. विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। इनकी कड़ाई से अनुपालना करवाई जावे। 

4. कोविड-19 प्रबन्धन के लिए सामान्य सुरक्षा निर्देशो की पूरे राज्य में कड़ाई से पालना कि जायेगी। 


G. कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश : 

(Common Safety Directives for Covid-19 Management) सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिए निम्नांकित सामान्य सुरक्षा निर्देश लागू रहेंगेः 

1. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places): 

निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होने के कारण आज्ञापक हैं एवं इनका उल्लंघन दण्डनीय होगा : 

(1) मुंह को ढकना (Face Covering): सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "नो मास्क नो एन्ट्री" की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी। 

(2) सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानी ("2 गज की दूरी") बनाये रखेगा। 

(3) सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय 

(4) सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। 

(5) सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें / सेनिटाईजर का उपयोग करें। 

2. कार्य स्थलों में (At work places) : 

कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकानों आदि) के लिए उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं : 

(1) घर से कार्य (WfH) : जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाये। 

(2) कार्य/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखना : कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work/business hours)। 

(3) जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene) : सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे। 

4) बार-बार सैनिटाईजेशन करना : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार-बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा। 

(5) सामाजिक दूरी : कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा। 

(6) श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा। 

उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा निर्देशों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी। 

3. दुकानों: 

दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। "नो मास्क नो सर्विस" जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा।


H. आरोग्य सेतु का उपयोगः 

1. आरोग्य सेतु संक्रमण के संभावित जोखिम की शीघ्र पहचान में सक्षम बनाता है, और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक कवच का काम करता है। 

2. सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। 3. 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संगठन वाले संगठन और व्यावसायिक संस्थाओं को AarogyaSetuOpenAPI सेवा (https://openapi.aarogyasetu.gov.in) का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। Open API सुविधा संगठनों और कर्मचारियों को कोविड-19 जोखिम मुक्त वातारण में काम पर लौटाने में सहायक होगी। 

4. जिला प्राधिकारियों को आरोग्य सेतु एप को आमजन के मोबाइल फोन पर इन्सटाल करने एवं उस पर नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अपडेट करने का परामर्श देना चाहिए। इससे उन व्यक्तियों को जो महामारी के जोखिम में हैं, को समय रहते चिकित्सा हेतु ध्यान देने के लिए सुविधा मिलेगी। 


I.  भेद्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सलाह : (Safety Advisory for Vulnerable Persons) 

भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें। 

J.  व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास (Movement of People/ Transport/ Passes): 

(i) वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। 

(ii) सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन - यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिंदुओं के उपयुक्त सैनिटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब, संचालक (ओला/उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा। 

(iii) सिटी बसें (लोक परिवहन), मेट्रो रेल जारी की गई एसओपी के अनुसार अनुमत होंगे। 

(iv) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी। 

(v) यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा। 


K. क्रियान्वयन मशीनरीः 

विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च, 2020 के अनुरूप होगी।












No comments