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राज्य सरकार ने जारी किया परिपत्र : कार्मिकों द्वारा प्रेषित राजकीय पत्रों में हस्ताक्षर के नीचे पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित हो, अवहेलना पर होगी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही


जयपुर, 8 दिसम्बर। राज्य सरकार शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी कर समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं फील्ड में कार्यरत सभी कार्मिकों को उनके द्वारा प्रेषित अथवा प्रस्तुत पत्रों, टिप्पणी नोट एवं अन्य दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं का पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक रूप से अकिंत किये जाने के निर्देश दिए हैं। 

परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि जिन प्रकरणों पर अधिकारी अथवा कर्मचारी के दिनांकित हस्ताक्षर नाम, पदनाम अंकित नहीं होंगे उनकी पत्रावलियां उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार न की जाकर, संबंधित अधिकारी, कार्मिक को लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके अतिरिक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राजकीय पत्र व्यवहार करते समय पत्र पर अपने कार्यालय का सम्पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फेक्स नम्बर, विभागीय वेबसाइट, कार्यालय/संबंधित अधिकारी की मेल आई.डी. भी आवश्यक रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है। 

परिपत्र में बताया गया है कि सभी विभागीं द्वारा उनकी वेबसाईट को समयबद्ध तरीके से अपडेट हों ताकि सम्बंधित विभाग के महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश/दिशा-निर्देश, विभाग के समस्त अधिकारियों के ई-मेल एड्रेस, मोबाईल नम्बर इत्यादि को निरन्तरता से अपडेट हो सके। विभाग तथा अनुभाग के कार्य तथा इनमें कार्यरत सभी अधिकरियों एवं कर्मचारियों के मोबाईल नम्बर तथा उन्हें आवंटित कार्य को भी निरंतर अपडेट किया जायेगा।

परिपत्र के अनुसार इन निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा और ऎसी स्थिति में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त निर्देशों की पालना समस्त राजकीय विभाग, कार्यालय, बोर्ड, निगम तथा आयोग में सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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