उपभोक्ता हो अधिकारो के प्रति जागरूक, उनकी समस्याओं का हो न्यायपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण - अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जयपुर, 24 दिसम्बर। राज्य उपभोग विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष श्री कमल कुमार बागडी ने कहा कि उपभोक्ता की समस्याओं का उचित न्यायपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण करना ही आयोग का धर्म है।
श्री बागडी गुरूवार को योजना भवन में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय उपभोक्ता दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने की अत्यंत आवश्यकता है, जहॉ आज ई-कामर्स के माध्यम से ऑनलाईन प्लेटफार्म से भी वस्तुएं एवं सेवाएं ली जा रहा है, ऎसे में उपभोक्ता का अधिकारों की उचित जानकारी और न्यायिकं संरक्षंण मिलनी ही चाहिए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना माहामारी के कारण आयोग ने उपभोक्ताओं के परिवादों के लिए वर्चुअल सुनवाई करने का निर्णय लिया और आयोग ने गत वर्ष के मुकाबले वर्ष-2020 में ज्यादा परिवादों का निस्तारण भी किया जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। कोरोना काल में उन्होंने बताया कि जोधपुर, कोटा में केम्प चला कर एवं बीकानेर, उदयपुर के लिए जयपुर मुख्यालय से केंम्प चला कर परिवाद सुने गऎ।
वहीं उपभोक्ता विभाग द्वारा जोधपुर में 15 दिवस का पाक्षिक कैंम्प भी लगाया गया जिसमें कोविड़़ गाईडलाईन को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल सुनवाई कि गई। उन्होंने कहा कि हमें आमजन को उनके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के प्रति अभियान चलाकर जागरूक करने की आवश्यकता है जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा अपने हितों के प्रति सजग हों सकें।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने इस अवसर पर बताया कि सम्पूर्ण राज्य में आज भारत सरकार द्वारा निर्धारित ‘‘थीम-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की प्रमुख विशेषताएं’’ के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम वीडियों कॉन्फेंस के माध्यम से आयोजित किए गए है।
उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के बारे में जानकारी दी कि यह अधिनियम बेहद स्पष्ट है इसके नये नियमों के तहत भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर कार्यवाई से लिब्रिटी की जवाबदेही भी तय कर दी गई, ऑनलाईन और टेलीशॉपिंग कम्पनियों को भी अधिनियम में शामिल किया गया।
उन्होंने बताया की अधिनियम के अनुसार खाने-पीने की चीजों में मिलावट होने पर कम्पनियों पर जूर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है तथा कंज्यूमर मीडिएशन सेल का भी गठन किया गया। उन्होंने कहा कि जिला आयोग में एक करोड़ रुपये तक के एवं राष्ट्रीय आयोग में दस करोड़ रुपये से उपर के परिवादों की सुनवाई होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन भी टोल फ्री नम्बर-1800-180-6030 पर चलाई जा रही जहां पेशेवर सलाहकारों द्वारा निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाता है, जिस पर अब तक कुल 47521 शिकायतों पर परामर्श देकर निस्तारण किया गया है।
श्री जैन ने कहा कि राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों पर से लगभग 85 प्रतिशत तक का निस्तारण हो गया है। उन्होंने कहा विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रिंट मीडिया, रेडियो, टी.वी., सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार ‘‘राज्य उपभोक्ता समग्र निधि’’ सृजन ‘‘कॉरपस फण्ड’’ के रूप में किया गया है, जिससे अर्जित होने वाली ब्याज की राशि का इस्तेमाल उपभोक्ता शिक्षा के बढ़ावा के लिए किया जाऎगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में आयोग के साथ ही सभी जिलों में जिला मंच कार्यरत है, वही जयपुर में चार, जोधपुर जिले में 2 आयोग है , इस प्रकार राज्य में कुल 37 जिला उपभोक्ता आयोग कार्यरत है।
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष श्री कमल कुमार बागडी ने इस अवसर पर उपभोक्ता जागरूकता एवं कोरोना जागरूकता पर पांच पोस्टरों का तथा फेसबुक पेज एवं ‘‘ग्राहक’’ लोगों का विमोचन करते हुए बताया कि अगले तीन माह तक उपभोक्ता जागरूकता का जिगंल-ऑल इंडीया रेडियों पर प्रसारण किया जाएगा।
तीन घंण्टे के वेबिनार में राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट श्री डी एम माथुर ने नये उपभोक्ता अधिनियम के प्रावधान विषय पर राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट श्री संदीप पाठक ने ई-वाणिज्य संबंधी प्रावधानों पर एडवोकेट श्री विज्जी अग्रवाल ने चिकित्सीय लापरवाही विषय पर, डॉ. अनन्त शर्मा ने उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में बताया।
इस अवसर पर आयोग के सदस्य श्री अतुल कुमार चट्रर्जी, श्री सुरेन्द्र कुमार जैन तथा गैर न्यायिक सदस्य श्री रामफूल गुर्जर, श्रीमती शोभा सिंह, श्री संजय टांक एवं श्री शैलेन्द्र भट्ट सहित विभाग के अधिकारिगण एवं वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम जिला रसद अधिकारियों उपभोक्ता सगंठन एवं आमजन ने भाग लिया।
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