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मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी : स्टाम्प ड्यूटी पर शास्ति एवं ब्याज में छूट के लिये विशेष राहत योजना


जयपुर, 14 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में विभिन्न स्तरों पर लंबित, विचाराधीन एवं निर्णित मुद्रांक प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर शास्ति एवं ब्याज में छूट के लिये विशेष राहत योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी होगी।

श्री गहलोत के इस निर्णय से लंबित मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण संभव होगा, और न्यायालय में लंबित प्रकरणों में भी कमी आएगी। साथ ही, आमजन को स्टाम्प ड्यूटी पर ब्याज एवं शास्ति में छूट से राहत मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पूर्व में भी स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट के लिये विशेष राहत योजना जारी की थी, जिसकी अवधि 31 अगस्त, 2020 तक थी। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पुनः विशेष राहत योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

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