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शादी-समारोह में बैंड-बाजे के साथ सड़क पर बारात निकालने के सम्बन्ध में गृह विभाग ने जारी की गाईडलाइन


जयपुर, 11 दिसम्बर। गृह विभाग ने प्रदेश में बैंड-बाजे के साथ सड़क पर बारात निकालने के सम्बन्ध में सभी जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट को सम्बोधित आदेश में गाईडलाइन की पालना कराने हेतु कहा है। 

गाईडलाइन निम्नानुसार है:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोरोना संक्रमण के दौर में मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गाईडलाईन्स में कई एहतियाती एवं प्रतिबन्धात्मक उपायों का प्रावधान किया गया है। जैसे की इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.33(2)गृह-09/2019पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.2020 (जिसकी प्रति संलग्न है) के द्वारा मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी प्रकार वर्तमान में सभी जिलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी है एवं 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध लागू किया गया हैं। 

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.06.2020 को जारी परिपत्र के क्रम संख्या 01 "मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध" व दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 5 व्यक्तियों से अधिक के एकत्रित होने पर जारी प्रतिबंध में आंशिक शिथिलता प्रदान करते हुए शादी-समारोह में बैण्ड-बाजे बजाने वालों में 10-15 व्यक्तियों को निम्नांकित प्रावधानों के साथ अनुमत किया जाता है:- 

1. सामाजिक दूरी की पालना करें, अर्थात् बाजा बजाने वाले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी आवश्यक हो। 

2. बैण्ड-बाजा बजाने वाले व्यक्तियों में से मुंह वादक यंत्रों को बजाने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य सभी व्यक्ति मुंह पर अनिवार्य रूप से मास्क लगायेंगें। 

3. मुंह वादक यंत्रों के उपयोग करने वाले व्यक्ति अपना कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व एवं समाप्त होते ही अपने यंत्रों को यथाशीघ्र सेनेटाईज करेंगें एवं मुंह पर मास्क लगायेंगें। 

4. बैण्ड-बाजे वाले व्यक्ति सेनेटाईजर साथ रखेंगें। 

5. बैण्ड-बाजे का उपयोग मुख्य सड़कों पर शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में बैण्ड-बाजा विवाह स्थल के मुख्य द्वार से लॉन तक ही अनुमत हो सकेगा। किसी भी स्थिति में डी.जे. नहीं बजाया जायेगा। 

6. बैण्ड-बाजे का उपयोग बारात की निकासी एवं तौरण के समय ही किया जा सकेगा। 

7. बैण्ड-बाजे का निकासी से तौरण तक का लवाजमा अधिकतम 50 मीटर से अधिक नहीं होगा। 

8. बारातियों एवं बैण्ड-बाजें वालों को इस तरह से खड़ा किया जावे, जिससे आवागमन अवरूद्ध नहीं होवे। अर्थात् सड़क पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं की जावे। 

9. बारातियों की संख्या किसी भी स्थिति में 25 व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी एवं सामाजिक दूरी रखी जावेगी। 

10. विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स की अनुपालना भी सुनिश्चित की जावे। 

संलग्नः उपरोक्तानुसार







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