जयपुर जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भू-जल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर ने जारी किये संशोधित आदेश
जयपुर, 1 दिसम्बर। जयपुर जिले में भू-जल निष्कर्षण (निकासी) के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने संशोधित आदेश जारी कर कहा कि विभिन्न श्रेणीयों में भू-जल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए छूट प्रदान की है जिनके अन्तर्गत पेयजल और घरेलु उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वैयत्तिक घरेलु उपभोक्ता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठान और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कृषि कार्यकलाप, 10 सीयूएम एवं दिन से कम भूजल का आहरण करने वाले सुक्ष्म और लघु उद्योग सम्मिलित है। पूर्व में जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत ‘ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पीने के पानी और घरेलु उपयोग के लिए‘ के स्थान पर पेयजल एवं घरेलु उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यैयत्तिक घरेलु उपभोक्ता का संशोधन किया गया है।
इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणीयों जैसे- शहरी क्षेत्रों में रेजीडेंसियल अपार्टमेन्ट/गु्रप हाउसिंग सोसाइटी/सरकारी/जलापूर्ति एजेंसियों के लिए पेय और घरेलु प्रयोग के लिए जल, आधारभूत परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं, व्यवसायिक एवं अन्य ओद्यौगिक प्रयोग हेतु भूजल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की वेबसाइट पर उपलब्ध उपयुक्त फारमेट में सीजीडब्ल्यूए के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तदुपरान्त भू-जल निष्कर्षण की स्वीकृति सीजीडब्ल्यूए के द्वारा नियमानुसार जारी की जाएगी।
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