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गृह विभाग ने जारी किए आदेश - 31 दिसम्बर को जश्न, पार्टी एवं आतिशबाज़ी पर पाबंदी


नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8:00 बजे से दिनांक 01.01.2021 के प्रातः 6:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू

जयपुर, 23 दिसम्बर। प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग श्री अभय कुमार ने आज एक आदेश जारी कर प्रदेश मे कोरोना संक्रमण के खतरे को मद्देनजर रखते हुए 31 दिसंबर की रात को होने वाले जश्न, पार्टी एवं आतिशबाज़ी पर पाबंदी लगा दी है।

आदेश निम्नानुसार हैं - विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.08.2020 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरूद्वारा आदि) को दिनांक 07.09.2020 से निर्धारित शर्तों/ प्रोटोकॉल की अनुपालना एवं अनिवार्य सुरक्षात्मक उपाय करते हुये खोले जाने बाबत् निर्देश जारी किये गये थे ताकि मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुये कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचा जा सके।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुआमोटो रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 7/2020 में दिनांक 18.12.2020 को पारित आदेश की सख्ती से पालना की जायेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आदेश में यह निर्देश दिये गये हैं कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाईन्स एवं दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे, यथा 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाये रखना, चेहरे पर फेस कवर पहनना, उचित सेनेटाईजेशन करना इत्यादि। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये इन निर्देशों की राजस्थान में अक्षरशः पालना की जावेगी। अतः इसी क्रम में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है:

1. राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत दिनांक 03.11.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी बेचने के संदर्भ में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.11.2020 के द्वारा सभी प्रकार के आयोजन यथा सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आदि पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसी क्रम में नववर्ष की पूर्व संध्या पर किये जाने वाले समस्त समारोहों/एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

3. धार्मिक स्थानों यथा मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर आदि को खोले जाने के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.08.2020 की अनुपालना सुनिश्चित की जावे, विशेषकर दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन, फेस मास्क संबंधी।

4. प्रदेश के सभी नगर जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है अर्थात् समस्त नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र की नगरीय सीमा में नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8:00 बजे से दिनांक 01.01.2021 के प्रातः 6:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा तथा इन क्षेत्रों में बाजार रात्रि 7:00 बजे बंद कर दिये जायेंगे।



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