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स्थांनातरण व पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुमोदन आवश्यक - मुख्य सचिव


जयपुर, 5 नवम्बर। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने परिपत्र जारी कर राज्य सरकार के समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के स्थानांतरण अथवा पदस्थापन के आदेश जारी करने से पूर्व प्रशासनिक सुधार विभाग से इस सबंधं में अनुमोदन आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें। 

उन्होंने बताया कि कुछ विभाग, अधिकारियों व कर्मचारियों को एपीओ कर इच्छित स्थानों पर स्थानांतरण व पदस्थापन हेतु प्रस्ताव शिथिलन के क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवा देते है। यह व्यवस्था स्थानांतरण प्रतिबंध की मूल भावना के विपरीत है। इस संबंध में 30 जुलाई 2020 को परिपत्र जारी कर समुचित रूप से निर्देशित किया गया था, यदि फिर भी किसी विभाग से उपरोक्तानुसार एपीओ कर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राप्त होंगे तो उसको अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण व पदस्थापन पर प्रतिबंध को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2020 तक हटाया गया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। यह परिपत्र राज्य के समस्त बोर्ड, नियमों, मण्डलों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा।

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