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विद्यार्थी दिवस पर बीमा सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 7 नवम्बर से


जयपुर, 4 नवम्बर। राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग द्वारा 7 से 14 नवम्बर तक विद्यार्थी दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जायेगा। 

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक श्री आनन्द स्वरूप ने बताया कि विद्यार्थी सुरक्षा सप्ताह के दौरान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रक्रियाधीन तथा अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले समस्त दावा प्रकरणों का शत प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य रखा गया हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी विद्यालयों में अध्यननरत विद्यार्थियों की दुर्घटना में होने वाली मृत्यु अथवा स्थाई क्षति की स्थिति में माता-पिता को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए 1996 से विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। 

अतिरिक्त निदेशक श्री सुनील बंसल ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के लिए बीमाधन 1 लाख रुपये देय है। राजकीय विद्यालयों के अलावा अन्य समस्त शिक्षण संस्थानाेंं निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु वर्तमान में 3 श्रेणी विभाजित कर रखी है। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 25 रुपये प्रीमियम पर बीमा धन 50 हजार कक्षा 9 से 12 तक के लिए 50 प्रीमियम दर पर 1 लाख रुपये तथा उच्च कक्षाओं के लिए 100 रुपये प्रीमियम दर पर 2 लाख रुपये बीमाधन हेतु पॉलिसी जारी की जा रही है। 

उन्होंने बताया कि वर्तमान में निजी विद्यालयों के साथ राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी ऎच्छिक आधार पर विद्यार्थी सुरक्षाा दुर्घटना बीमा योजना संचालित है। अभियान के सफल संचालन के लिए सभी जिला कलेक्ट्रर्स, जिला परिषदों, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक निदेशालय को भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों में विद्यार्थी दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह मनाये जाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

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