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राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण में सदस्य के लिए मांगे आवेदन, पात्र अभ्यर्थी 21 दिसम्बर तक कर सकेगा आवेदन


जयपुर, 19 नवंबर। रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मुक्तानन्द अग्रवाल ने गुरूवार को बताया कि राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण में अध्यक्ष से भिन्न तीसरे सदस्य के पद पर 21 दिसम्बर, 2020 तक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए है। उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी या तो कोई पारंगत अधिवक्ता हो, जिसे सहकारी विधि में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो अथवा अभ्यर्थी सहकारी क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई ऎसा सहकारी सेवी हो, जो विधि स्नातक हो एवं जो राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं में कम से कम दो बार पदाधिकारी रहा हो। 

श्री अग्रवाल ने बताया कि सदस्य को प्रतिमाह 55 हजार रूपये का वेतन देय होगा। चयन के पश्चात सदस्य को अपनी सनद निलंबित करने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऎसे सदस्य के सेवाओं का निबंधन और शर्ते राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 105 की उपधारा (5) एवं नियम, 2003 के नियम 102 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें आवेदक की जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता एवं सहकारी विधि में अनुभव का उल्लेख कर अपनी पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रति सहित 21 दिसम्बर, 2020 तक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल जयपुर पर किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में या व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भेज सकते है।

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