पंचायत आम चुनाव-2020 : मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइन का हो कड़ाई से पालन - आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग
- आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव की तैयारियों की समीक्षा
- पहले चरण के लिए सोमवार को सुबह 7.30 से 5 बजे तक होगा मतदान
जयपुर, 22 नवंबर। चुनाव आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने कहा कि सोमवार को होने वाले प्रथम चरण के साथ अन्य चरणों में होने वाले मतदान के दौरान केंद्र, राज्य और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 संबंधी जारी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना के साथ मतदान करवाया जाए। उन्होंने कहा कि ’सुरक्षित मतदान’ के लिए स्थानीय प्रशासन ’नो मास्क-नो एंट्री’, सोशल डिस्टेंसिंग और पर्याप्त सेनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
श्री मेहरा ने रविवार को शासन सचिवालय स्थित एनआईसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विस्तार से चर्चा की। गौरतबल है कि प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाले प्रथम चरण का चुनाव सोमवार को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान केंद्र, राज्य, मेडिकल, स्थानीय प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना कर सुरक्षित मतदान करवाया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर जिला कलक्टर और पुलिस अधिकारी कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखें और मतदान केंद्रों के भी दौरे करें।
श्री मेहरा ने बताया कि प्रथम चरण में 10131 मतदान केंद्रों पर 72 लाख 38 हजार 66 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें 37 लाख 47 हजार 347 पुरुष, 34 लाख 90 हजार 696 महिला व 23 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी चरणों के मतदान सम्पन्न होने के बाद 8 दिसंबर को मतगणना करवाई जाएगी।
चुनाव आयुक्त ने बताया कि सोमवार को अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुझूंनूं, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले की 65 पंचायत समितियों के 1310 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया जाएगा। प्रथम चरण में लगभग 25 हजार ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 50 हजार से ज्यादा कार्मिक चुनाव सम्पन्न करवाएंगे।
श्री मेहरा ने कहा कि पंचायत चुनाव के प्रत्येक मतदाता को कोरोना जैसी महामारी से बचने के साथ मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभानी है। सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं। केंद्र में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सेनेटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की।
आयुक्त ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर, द्वितीय चरण के लिए 27 नवंबर, तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी।
मतदाता संबंधी प्रविष्टि को जानने के लिए लें ऑनलाइन मदद
श्री मेहरा ने कहा कि मतदाता मतदान से पहले मतदान केंद्र से जुड़ी सभी जानकारी आयोग की वेबसाइट sec.rajasthan.gov.in या ‘मतदाता सहायता सेवा‘ के जरिए भी जान सकते हैं। मतदाता वेबसाइट पर नाम द्वारा या इपिक कार्ड के नंबर द्वारा भी मतदाता सूची में स्वयं का नाम एवं संबंधित मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि जैसे मतदाता का नाम, वार्ड नम्बर, मतदाता क्रमांक एवं मतदान केंद्र आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए SMS Gateway Service उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए कोई भी मतदाता मोबाइल नम्बर 7065051222 पर SEC VOTER अंकित कर स्पेस के बाद Epic No अंकित कर SMS करेगा तो SMS के जरिए चंद सैकंड में ही उससे संबंधित प्रविष्टि का विवरण प्राप्त हो जाएगा।
वैकल्पिक दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान
श्री मेहरा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। ये दस्तावेज निम्न हैं-आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, नरेगा कार्ड, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)। कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उप सचिव श्री अशोक जैन सहित आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
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