पंचायत आम चुनाव-2020 : 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए बुधवार से भरे जाएंगे नामांकन पत्र - आयुक्त ने नामांकन के दौरान कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की
जयपुर, 3 नवंबर। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने बताया कि प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिए 4 नवंबर को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
श्री मेहरा ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 8 नवंबर को रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 नवंबर प्रातः 11 बजे से होगी, जबकि 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
आयुक्त ने बताया कि प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर, द्वितीय चरण के लिए 27 नवंबर, तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसंबर को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख 11 दिसंबर को चुनाव होगा। सायं 5 बजे या मतदान की समाप्ति के साथ ही मतगणना प्रारंभ हो जाएगी।
चुनाव आयुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए नामांकन के दौरान कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटनिर्ंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन के दौरान आगंतुक रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में रखे सेनेटाइजर से सेनेटाइज होकर ही प्रवेश करें। इस दौरान आवेदक आपस में दो गज की दूरी जरूर बनाए रखें।
श्री मेहरा ने प्रत्याशियों से नामांकन के दौरान आवेदक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
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