ब्रेकिंग न्‍यूज

प्रदेश भर में आयोजित हुए विधिक सेवा कार्यक्रम : कोविड-19 महामारी से बचाव एवं बाल विवाह रोको अभियान का हुआ शुभारंभ


जयपुर 11 नवम्बर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्रााधिकरण एवं 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों व 181 तालुका विधिक सेवा समितियों द्वारा 2 नवम्बर से 9 नवम्बर 2020 तक विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान 600 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन कर आम लोगों को लाभान्वित किया गया। 

विधिक सेवा सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में 1300 विधिक सेवा कार्यक्रमों के आयोजन किये गये। आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से केन्द्रीय कारागृह, जिला कारागृह, उप कारागृह, आश्रय गृहों, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम, न्यायालय परिसरों, सार्वजनिक स्थानों, पंचायत भवन, राजीव गांधी सेवा केन्द्रों सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 

प्रााधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री संगीत लोढ़ा ने बताया कि विधिक सेवा सप्ताह के दौरान दो नवीन अभियान- कोविड-19 महामारी से बचाव एवं बाल विवाह रोको अभियान का शुभारंभ सम्पूर्ण राजस्थान में किया गया। दोनों नवीन अभियानों के तहत जिला मुख्यालय स्तर पर जिला विधिक सेवा सूचना एवं उपायों को संकलित कर सारगर्भित पुस्तिका तैयार की गई। पुस्तिका में अस्पताल, आईसोलेशन टेस्ट, एम्बूलेंस, डॉक्टर या साईको सोसियल सपोर्ट के संबंध में आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर उक्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह रोको अभियान के तहत स्थानीय प्रशासन को क्रियाशील किया गया। 

विधिक सेवा सप्ताह के दौरान जिला प्रशासन द्वारा विधिक अधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए गांव-गांव, ढ़ाणी-ढ़ाणी जाकर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, ताकि सभी व्यक्तियों के लिए न्याय सबके लिए वक्तव्य को जमीनी स्तर पर चरितार्थ किया जा सके।

विधिक सेवा सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों सहित 181 तालुका विधिक सेवा समितियों के स्तर पर किया गया। इस दौरान ऑन लाईन व ऑफ लाईन माध्यमों से विधिक सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो, स्थानीय टी.वी. चैनल्स पर भी विधिक संवाद का प्रसारण किया गया, ताकि अधिकाधिक लोगों को विधिक सेवा गतिविधियों से निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता, विभिन्न कानूनों व उसके प्रदत्त अधिकारों से अवगत कराया जा सके।

No comments